परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के निष्पादन में देरी हुई तो नपेंगे सीओ व कर्मचारी
परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के निष्पादन में देरी हुई तो नपेंगे सीओ व कर्मचारी
प्रतिनिधि, खगड़िया परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरीये प्राप्त आवेदन के निष्पादन में देरी अथवा लापरवाही बरतने वाले बाबुओं की खैर नहीं है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग क अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्त तथा डीएम को पत्र लिखकर परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त दायर मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही/ शिथिलता बरतने वाले कर्मियों व पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही इस पोर्टल पर प्राप्त सभी मामलों का अंचल स्तर पर विशेष अभियान चलाकर तय समय- सीमा के भीतर निष्पादन करने के भी निर्देश दिये गए हैं. बता दें कि ऑनलाईन डिजिटाइज्ड जमाबंदी मे अशुद्धि/ त्रुटियों के सुधार के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल लांच किया गया है. त्रुटियां/ अशुद्धियों में सुधार के लिए भू- धारी अब नए पोर्टल के जरीये ही आवेदन कर सकेंगे, लेकिन पूर्व में परिमार्जन के लिए दिये गए हजारों पेंडिंग आवेदनों के निष्पादन को लेकर भी राज्य स्तर से आदेश दिये गए हैं. अपर मुख्य सचिव ने पुराने पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन एक महीने के भीतर करने के आदेश सभी अंचलों के सीओ को दिये हैं. नाम, खाता, खेसरा, रकवा आदि करा सकेंगे सुधार एडीएम आरती ने बताया कि राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है. इस नये पोर्टल के जरीये रैयत (जमीन के मालिक) अपनी डिजिटाइज्ड जमाबंदी में कमियों- त्रुटियों का सुधार करा सकेंगे. इसके अलावा मिसिंग इंट्री भी दर्ज करने की सुविधा नये पोर्टल में दी गयी है. रैयत अपनी जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं. इस पोर्टल की मदद से जमीन मालिक अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ- साथ पता में गलती का सुधार करवा सकते हैं. साथ ही यदि जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी में त्रुटि है, तो उसे भी इस पोर्टल के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है. वहीं लगान संबंधी विवरणी में भी सुधार होगा. अच्छी बात तो यह है कि सुधार कराने के लिये रैयत को ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. घर बैठे-बैठे ही रैयत इस पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. कैसे होगा सुधार.. सबसे पहले रैयत बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in लॉगिन कर आवेदन करेंगे. इसके बाद परिमार्जन मेनू पर क्लिक करने के बाद डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक कर पुरानी जमाबंदी में सुधार के विकल्प को चुनना होगा. इसके बाद अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी व लगान में सुधार से संबंधित विकल्प मिलेगा. जितने बदलाव के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सेलेक्ट करने पर सारी जानकारी सामने आ जायेगी. साथ ही आवेदन को सुधार (एडिट) करने की सुविधा मिलेगी. पूर्ण रूप से भरे हुए जानकारी को अंचल अधिकारी को भेजना होगा. रैयत को देना होगा साक्ष्य दस्तावेज सुधार करते समय रैयत को साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा. जानकारी के मुताबिक रैयत का नाम या पिता का नाम मूल जमाबंदी से अलग होने पर त्रुटि सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जायेगा. पिता का नाम मूल जमाबंदी में अंकित होने पर साक्ष्य के आधार पर अंकित किया जा सकेगा. पता व जाति में सुधार अंचल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जायेगा. मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकबा अंकित होने पर त्रुटि निवारण उसके आधार पर होगा. वहीं मूल जमाबंदी में खाता, खसरा और रकबा अंकित नहीं होने पर अंचल अधिकारी रैयत द्वारा दिए सबूत के आधार पर त्रुटि सुधार या मिसिंग जानकारी को दर्ज करेंगे. इसके लिए अंचल अधिकारी निरीक्षण और जमीन की मापी भी करवा सकते हैं. विभागीय आदेश का शत-प्रतिशत हो अनुपालन: एडीएम रैयतों ( भूमि मालिकों) की सुविधा तथा भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता व पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिये राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल लांच किया गया है. जमीन के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के दौरान हुई अशुद्धियां/त्रुटियां को सुधार तथा मिसिंग इंट्री इस नये पोर्टल के जरीये की जायेगी. परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरीये प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर जारी विभागीय आदेश का शत-प्रतिशत अनुपापन कराने के निर्देश सभी सीओ को दिये गए हैं. आरती, एडीएम
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