प्रतिनिधि, खगड़िया
वाहन लाइसेंस के लिए अब जुगाड़ अथवा पैरवी – पैगाम से काम नहीं चलेगा. लाइसेंस के लिए पहले वाहन चलाने के लिए सीखना होगा, फिर वाहन जांच परीक्षा पास करनी होगी, तभी लाइसेंस मिलेंगे. नई व्यवस्था के बाद अब वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस लेना आसान नहीं होगा. वाहन लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट हर हाल में पास करना होगा. तभी परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किये जायेंगे. जानकारी के मुताबिक वाहन प्रशिक्षण केन्द्र पर सीसीटीवी की निगरानी में ड्राईविंग टेस्ट लिये जा रहे हैं. जिसकी मॉनिटरिंग राज्य परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में बिना वाहन चलाये तथा पास किये लाइसेंस प्राप्त करना आसान नहीं होगा.
42 लाख की लागत से बना नया वाहन टेस्टिंग ट्रैक.
वाहन सीखकर लाइसेंस के लिए करें आवेदन.
डीटीओ विकास कुमार ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन चलाने का हूनर जरूरी है. पूरी पारदर्शिता के साथ वाहन टेस्ट लिये जा रहे हैं. जांच में पास करने वालों को ही लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं. डीटीओ ने बताया कि मोरकाही में वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हैं, जहां चार पहिये तथा भारी वाहन चलाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है. डीटीओ ने बताया कि चार पहिये वाहन के लिये 21 दिन तथा भारी वाहनों का 28 दिनों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है. निर्धारित अवधी के दौरान लोगों को सेमुलेटर, ट्रैक तथा सड़क पर वाहन चलाने के गुर सिखाए जाते हैं. डीटीओ ने कहा कि वाहन लाइसेंस के लिए लोग पहले वाहन चलना सीख लें, फिर आवेदन करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है