फसल सहायता योजना के लिये ऑनलाइन आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक किसान कर सकेंगे आवेदन

31 अक्टूबर तक किसान कर सकेंगे आवेदन

By Prabhat Khabar News Desk | September 8, 2024 11:08 PM

फसल नुकसान होने पर मिलेगा मुआवजा, धान, मक्का व सोयाबीन लगाने वाले करेंगे आवेदन

रैयत के साथ- साथ दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगा फायदा

प्रतिनिधि, खगड़िया

किसानों के हित में चलाई जा रही राज्य फसल सहायता योजना के लिये आवेदन शुरु हो गया है. इस योजना के लिये किसान ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी 31 अक्टूबर है. धान, मक्का एवं सोयाबीन लगाने वाले किसान ही फसल सहायता योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. बाढ़, सुखाड़ या फिर अन्य प्राकृतिक कारणों से उत्पादन प्रभावित होने पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी. गौरतलब है कि जिले में किसानों की संख्या 1 लाख 20 हजार के करीब है. फसल सहायता योजना के तहत खरीफ मौसम में मक्का,धान व सोयाबीन फसल के लिये रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है यह योजना

डीसीओ बताते हैं कि राज्य फसल सहायता योजना किसानों के लिये काफी लाभदायी है. वो इसलिए क्योंकि फसल नकुसान होने की स्थिति में इस योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराती है. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अगर किसानों के फसल/उत्पादन प्रभावित होने की स्थिति में किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिये सहायता राशि दी जायेगी. 20 प्रतिशत से कम फसल नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 75 सौ रुपये किसानों को मिलेंगे. इसी तरह 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेेक्टेयर 10 हजार रुपये आर्थिक सहायता किसानों को दी जायेगी.

रजिस्ट्रेशन जरूरी,तभी मिलेगा सहायता

राज्य फसल सहायता योजना के लाभ के लिये रजिस्ट्रेशन जरूरी है. तभी फसल नुकसान होने की स्थिति में किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे. विभागीय साइट पर किसान ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करायेंगे. ऑफलाइन निबंधन नहीं होंगे. खुद की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ दूसरे की जमीन पर बटाई/ठेका पर खेती करने वाले किसान भी बिहार राज्य सहायता योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. रैयती किसान व्यक्तिगत पहचान-पत्र, फोटो, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण-पत्र के साथ-साथ उस जमीन का हाल के दिनों में बने एलपीसी देंगे. जिस पर उन्होंने फसल लगाए हैं. इसी रह गैर-रैयत/बटाईदार किसान को भी रजिस्ट्रेशन के दौरान व्यक्तिगत पहचान-पत्र, फोटो, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण-पत्र साथ-साथ रकवा सहित दूसरे की जमीन पर खेती करने से संबंधी स्वघोषणा-पत्र एवं किसान सलाहकार या फिर वार्ड सदस्य का अनुशंसित पत्र देना होगा.

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