26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चार अभियुक्तों को मिली तीन-तीनन साल की सजा

7 सितंबर 2012 को सन्हौली निवासी अर्जुन रजक अपनी जमीन को देखने गया तो पाया कि उनकी जमीन पर गड़ा बांस के खंभे को उखाड़ कर फेंक दिया गया था

खगड़िया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेंद्र कुमार ने शुक्रवार को एससीएसटी समुदाय के सदस्य के साथ जमीन हड़पने की नियत से मारपीट व गाली गलौज करने के आरोप में चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि बीते 7 सितंबर 2012 को सन्हौली निवासी अर्जुन रजक अपनी जमीन को देखने गया तो पाया कि उनकी जमीन पर गड़ा बांस के खंभे को उखाड़ कर फेंक दिया गया था. ईंट से दीवाल दे कर घेरा जा रहा था. मना करने पर सभी लोगों ने मारपीट, जाति सूचक शब्द से गाली गलौज करने लगे. सूचक जान बचा कर चित्रगुप्त नगर थाना गया था. चार लोगों को नामजद कर घटना की लिखित शिकायत की थी. न्यायालय ने इस कांड में सन्हौली निवासी राजेश कुमार, मुन्ना मंडल ,ओमप्रकाश मंडल एवं माड़र निवासी चंद्रदेव सिंह को दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं विभिन्न धारा में 45 सौ रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. इस कांड में विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी चंद्र भूषण प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता त्रिलोकी श्री हर्ष ने अपना अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें