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हत्या के आरोपित जेई की नहीं बची नौकरी

हत्या के आरोपित जेई की नहीं बची नौकरी

By Prabhat Khabar News Desk | July 21, 2024 11:58 PM

हत्या के आरोपित जेई की नहीं बची नौकरी, अपील आवेदन को विभागीय मंत्री ने किया खारिज

ठेकेदार की हत्या में शामिल होने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार, विभाग ने किया था संविदा समाप्त.

प्रतिनिधि, खगड़िया

हत्या के आरोप में नामजद अभियुक्त रहे स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल खगड़िया के कनीय अभियंता अभिषेक कुमार को राहत नहीं मिल पाई है. कनीय अभियंता के अपील आवेदन की सुनवाई के बाद इसे खारिज करते हुए इनके बर्खास्तगी आदेश को यथावत रखा गया है. बता दें कि योजना एवं विकास विभाग के अपर सचिव रणजीत कुमार के द्वारा सकारण आदेश जारी कर कनीय अभियंता अभिषेक कुमार सहित डीएम तथा कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन खगड़िया एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भेजी गई है. बताया जाता है कि इन्होंने बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध योजना एवं विकास विभाग के मंत्री सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया था.

ठेकेदार की हत्या में संलिप्ता के बाद हुई थी कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक अलौली प्रखण्ड के सनोखर निवासी ठेकेदार अरविन्द यादव की पिछले हत्या हुई थी. खगड़िया से अलौली लौटने के दौरान मोराकाही के समीप पांच अज्ञात अपराधियों ने रोककर गोली मार दी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इनके भाई अशोक यादव के आवेदन पर अलौली थाना में कांड सं०-04/23 दर्ज कराया गया था. बताया जाता है कि पुलिस अनुसंधान में कनीय अभियंता अभिषेक कुमार की भी ठेकेदार की हत्या में संलिप्तता पाई गई. जिसके बाद पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया. बता दें कि कनीय अभियंता की गिरफ्तारी तथा पुलिस द्वारा न्यायालय में समर्पित आरोप- पत्र सं०-101/23 की सूचना कार्यपालक अभियंता द्वारा विभाग के वरीय अधिकारी को दी गई. जिसके बाद योजना एवं विकास विभाग के द्वारा कनीय अभियंता की संविदा समाप्त कर दी गई. जिसके बाद इन्होंने इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी. जिसपर 26 जून को सुनवाई हुई. इधर सुनवाई के बाद इनके अपील आवेदन को निरस्त कर दिया गया. क्योंकि सुनवाई के दौरान कनीय अभियंता अभिषेक कुमार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुतः नहीं किया, जिसके आधार पर इनकी सेवा पुनः बहाल की जा सके.

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