पीडीएस नियम के विपरीत दुकान चला रहे दो डीलर का लाइसेंस रद्द

एसडीओ अमित अनुराग ने पीडीएस नियम के विपरीत दुकान चला रहे दो और जनवितरण दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिये हैं

By Prabhat Khabar News Desk | May 26, 2024 11:43 PM

खगड़िया. एसडीओ अमित अनुराग ने पीडीएस नियम के विपरीत दुकान चला रहे दो और जनवितरण दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिये हैं. अलौली प्रखण्ड के डीलर प्रशांत कुमार दूरदर्शी तथा चौथम प्रखण्ड स्थित रोहियार पंचायत के डीलर ललिता देवी के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. लाइसेंस रद्द किये जाने के पश्चात यहां से खाद्यान्न के उठाव कर रहे उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसके लिए एसडीओ ने नजदीक के डीलर से इन उपभोक्ताओं को टैग करने के आदेश प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को दिये हैं. बताया जाता है कि अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पूर्व इन दोनों जन वितरण दुकानदारों से एसडीओ के द्वारा स्पष्टीकरण भी पूछा गया. लेकिन इनका जवाब संतोषप्रद नहीं रहने के कारण इनके लाइसेंस रद्द कर दिये गए. उल्लेखनीय है कि जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा गड़बड़ी रोकने को लेकर लगातार पीडी डीएस दुकानों की जांच कराई जा रही है. जांच में गडबड़ी पाए जाने के बाद पहले स्पष्टीकरण फिर कुछ डीलरों की स्थाई रूप से छुट्टी की गई है बता दें कि पिछले महीने नगर परिषद खगड़िया के डीलर उमेश्वर प्रसाद चौहान तथा अलौली प्रखण्ड के अम्बा इचरुआ पंचायत स्थित आदर्श जीविका महिला संगठन के सुनिता देवी के लाइसेंस रद्द किये गए थे. जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने के बाद इनकी दुकानदारी स्थाई रूप बंद कर दी गई.

जांच के दौरान बंद मिली दुकान, पाई गई अनियमितता

जानकारी के मुताबिक पिछले महीने चौथम प्रखण्ड स्थित रोहियार पंचायत में डीलर ललिता देवी की दुकान की जांच की गई. सूचना देकर इन्हें बुलाया गया फिर इनके दुकान की जांच की गई. भौतिक सत्यापन के दौरान यहां 18.29 क्विंटल गेहूं तथा 116.64 क्विंटल चावल कम पाया गया. वितरण पंजी एवं स्टॉक पंजी का सत्यापन नहीं कराया गया. दुकान बंद रहने के कारण आयुष्मान कार्ड बनवाने आए उपभोक्ता परेशान दिखे. एसडीओ द्वारा उक्त डीलर से स्पष्टीकरण पूछा गया. लेकिन इनका जवाब संतोषप्रद नही पाया गया. वहीं दूसरे डीलर ( अलौली प्रखण्ड) प्रशांत कुमार दुरदर्शी के दुकान की जांच के दौरान भी अनियमितता सहित विभागीय निर्देश की अनदेखी की बातें सामने आई. इनके द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने, हर माह अंगूठा लगाकर दो माह में एक माह का खाद्यान देने की बातें सामने आई. बताया जाता है कि निर्धारित कार्य अवधी के दौरान इनका दुकान बंद पाया गया. सूत्र बताते हैं कि मौखिक रूप से इन्हें पूर्व में चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उक्त डीलर के उपर इसका कोई असर नही हुआ. किसी अनियमितता को छुपाने के लिए जानबूझ कर दुकान बंद रखने की बातें कही जा रही है. बता दे कि इनसे दो बार स्पष्टीकरण पूछा गया. लेकिन समीक्षा के इनका जवाब हवा-हवाई साबित हुआ. जिसके बाद इन दोनों डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिये गए.

कहते हैं अधिकारी

अलौली प्रखण्ड के डीलर प्रशांत कुमार दूरदर्शी तथा रोहियार पंचायत के डीलर ललिता देवी के लाइसेंस रद्द कर दिये गए हैं. जांच के दौरान इन दोनों दुकानों पर पीडीएस नियमों की अनदेखी एवं अनियमितता की बातें सामने आने के बाद पहले इनसे स्पष्टीकरण पूछा गया. जवाब संतोष जनक नहीं रहने के कारण इनके लाइसेंस रद्द किये गए हैं.

अमित अनुराग, अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version