24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पारदर्शिता के साथ तैयार हो बाढ़ पीड़ितों की सूची, न हो कोई भेदभाव

पारदर्शिता के साथ तैयार हो बाढ़ पीड़ितों की सूची, न हो कोई भेदभाव

प्रतिनिधि, खगड़िया बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करने में कोई भेदभाव न हो. पूरी पारदर्शिता के साथ पीड़ित परिवारों को चयन हो. ताकि उन्हें आपदा विभाग से मिलने वाली जीआर राशि का भुगतान किया जा सके. उक्त बातें एसडीओ अमित अनुराग ने जन-प्रतिनिधीयों के साथ बैठक में कही. एसडीओ अमित अनुराग तथा डीसीएलआर श्वेता कुमारी ने सदर प्रखंड के रहीमपुर, मानसी प्रखंड के ठाठा पंचायत में बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों की सूची तैयार करने में जन प्रतिनिधियों से सहयोग करने को कहा. प्रभावित परिवारों की सूची निर्माण में पूरी पारदर्शिता बरतने तथा पात्र परिवारों का ही नाम शामिल करने को कहा. खाता हो आधार से लिंक जीआर की राशि प्रभावित परिवार के मुखिया के बैंक खाते पर भेजी जायेगी. एसडीओ ने कहा कि जिस खाते पर जीआर की राशि भेजी जायेगी. उसका आधार से लिंक होना जरूरी है. आधार नंबर से बैंक एकाउंट लिंक नहीं रहने की स्थिति में खाते पर राशि भेजने में दिक्कत होगी. बैठक में मुखिया / जन प्रतिनिधियों को बताया गया कि वे अपर स्तर से इस बात की जानकारी प्रत्येक प्रभावित परिवारों को दें. ताकि उनके द्वारा आधार से लिंक बैंक एकाउंट नंबर ही दिया जाए . परिवार के मुखिया के खाते में दी जायेगी राशि जीआर की राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते पर भेजी जायेगी. बैठक में इस बात की जानकारी पंचायत के मुखिया को दी.आपदा विभाग के पोर्टल पर अप्रैल महीने में अपलोड किये गए सूची ( 2021 में आयी बाढ़ के दौरान पंचायत अनुश्रवण समिति द्वारा पारित बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची ) रहीमपुर मध्य, रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर दक्षिणी, ठाठा तथा शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षदों को सौंपी गयी. इसी सूची के आधार पर प्रभावित परिवारों की लिस्ट तैयार होगी. अगर किसी परिवार के मुखिया का निधन हो गया है तो उनका नाम हटाकर परिवार के दूसरे मुख्य व्यक्ति का नाम सूची में जोड़ा जायेगा. एसडीओ ने कहा कि एनआइसी पर यह सूची अपलोड है. अगर किसी व्यक्ति का नाम इस सूची में शामिल नहीं है तो 28 सितंबर तक वे पंचायत के मुखिया के माध्यम से अपना नाम शामिल करा सकेंगे. बैठक में साफ तौर पर कहा कि सूची सत्यापण/ निर्माण में किसी प्रकार की गड़बड़ी या फिर भेदभाव न हो. जो जीआर राशि की पात्रता रखते हैं. उनका नाम नाम सूची में शामिल रहे. 7-7 हजार रुपये मिलेंगे प्रत्येक परिवारों को बाढ़ प्रभावित परिवारों को जीआर राशि के रूप में 7-7 हजार रुपये दिये जायेंगे. बता दें कि पहले 6 हजार रुपये दिये जाते थे, जिसे बढ़ाकर 7 हजार रुपये किया गया है. बैठक में 29 सितंबर तक प्रभावित पंचायतों व नगर परिषद वार्डों के बाढ़ पीड़ित परिवारों की फाइनल सूची तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं. बताया गया कि विभाग से हड़ी झंडी मिलने के बाद प्रभावित परिवारों को 7-7 हजार दिये जायेंगे. बैठक में प्रभारी जिला परिषद अध्यक्ष निकिता कुमारी , नगर सभापति अर्चना कुमारी, डीसीएलआर श्वेता कुमारी, प्रभारी आपदा पदाधिकारी विवेक सुगंध, जदयू के जिलाध्यक्ष बबलू मंडल, राजद जिलाध्यक्ष मनोहर यादव, लोजपा ( आर ) के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव, बीडीओ, सीओ, बीपीआरओ सहित रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर दक्षिण, रहीमपुर मध्य, ठाठा तथा बाढ़ से प्रभावित वार्ड के पार्षद रणवीर कुमार आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें