नए कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया :एसपी

नए कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया :एसपी

By Prabhat Khabar Print | July 2, 2024 12:34 AM

फोटो.25केप्सन. नए कानून की जानकारी देते एसपी चंदन कुमार कुशवाहा. फोटो.26 केप्सन. जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते शहर के लोग प्रतिनिधि, खगड़िया नये आपराधिक कानून 2023 को लागू किए जाने को लेकर सोमवार नगर थाना प्रांगण में पुलिस व आम लोगों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदन कुशवाहा ने उपस्थित लोगों को बताया कि भारतीय संसद से पारित तीन नए आपराधिक कानून 01 जुलाई से लागू हो गया है. जिसमें मानव अधिकार व मूल्यों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है. नए कानूनों में भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा. इस नए कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है. उन्होंने बताया कि न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पुरी तरह तैयार है. नए कानूनों में हुए बड़े बदलाव को लेकर पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर देते हुए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक,केस डायरी एवं ब्यान आदि को संग्रहित किया जायेगा. मौके पर नगर उपसभापति प्रतिनिधि साहब उद्दीन, प्रदेश जदयू सचिव रुस्तम अली, नगर पार्षद रणबीर कुमार, मनोज चौधरी, शाहिद आलम, विजय यादव, राजद आपदा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार उर्फ राजा चौधरी, कामरेड रमेश चंद्र चौधरी, वरिष्ठ जदयू नेत्री नीलम वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार रंजन, अक्षय कुमार सुरी ने अपनी अपनी विचारों से पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट किया. इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकुंद कुमार रंजन, प्रशिक्षु डीएसपी अनुप्रेश नारायण, विजय कुमार, नगर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह, एसआई नीरज कुमार ठाकुर, एसआई अरुण कुमार, एसआई विकास कुमार, एसआई रामप्रवेश पंडित, एसआई सीमा कुमारी, एसआई माला कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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