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भू-माफियाओं पर पुलिस कसेगी नकेल, जमीन पर जबरन कब्जा किये तो जायेंगे जेल

भू-माफिया/ कमजोर व्यक्ति के जमीन पर जबरन कब्जा जमाने वालों की अब खैर नहीं है. बाहुबल व ऊंचे रसूख के बल कमजोर व बेवश लोगों की जमीन हड़पने वालों से अब पुलिस निबटेगी.

अवैध कब्जा के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज होंगे मामले, थानास्तर पर आयोजित जनता दरबार को प्रभावी बनाने की कवायद हुई शुरू, राजस्व विभाग ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को लिखा पत्र, प्रतिनिधि, खगड़िया. भू-माफिया/ कमजोर व्यक्ति के जमीन पर जबरन कब्जा जमाने वालों की अब खैर नहीं है. बाहुबल व ऊंचे रसूख के बल कमजोर व बेवश लोगों की जमीन हड़पने वालों से अब पुलिस निबटेगी. अनाधिकृत/अवैध कब्जे के मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी करेगी. इतना ही नहीं अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे भू-माफियाओं को जेल भेजेगी. जानकारी के मुताबिक, ताकत के बल कमजोर लोगों की जमीन पर कब्जा जमाने वाले भू-माफियाओं पर नकेल कसने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर थाना स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार को प्रभावी बनाने तथा जबरन जमीन पर कब्जा करने वाले के विरुद्ध अन्य आपराधिक मामले की तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया है. जानकारी के मुताबिक, राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन विवाद के मामले में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने व दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से पत्र लिखा गया है.

कारगर कार्रवाई नहीं होने की वजह से लिखा गया पत्र

राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में जमीन विवाद से जुड़े मामले में कारगर कार्रवाई करने के लिए अपने स्तर से आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भूमि विवाद के मामले को भी अन्य आपराधिक मामले की तरह भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने पर बल देते हुए कहा कि थाना तथा अंचल स्तर पर जमीन विवाद से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान/ निष्पादन को लेकर के लिए साप्ताहिक बैठक होती रही है, लेकिन कार्रवाई कारगर नहीं होती. इन्होंने जमीन/ मकान/ संपत्ति पर अवैध कब्जा/ अतिक्रमण से जुड़े मामले में बीएनएस की धारा 329 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है.

गिरफ्तार व बॉन्ड भरवाने की कही गयी बातें

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बलशाली, दबंग व भू-माफिया लोग कमजोर व अप्रभावशाली व्यक्तियों की जमीन और संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा कर लेते हैं. इस कारण मजबूरन दूसरे / कमजोर पक्ष को सक्षम न्यायालय जाने की नौबत आ जाती है. उन्होंने ऐसे मामलों में थाना में वाद दर्ज कर अतिक्रमण या बेदखली के तथ्य की जांच करने व मामला सही पाये जाने पर दोषी पक्ष पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी के साथ तीन वर्षों तक के लिए बंधपत्र भरवाने को कहा है. क्योंकि जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से ये शांति भंग कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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