लंबी सुनवाई के बाद जन वितरण की अनुज्ञप्ति बहाल

आवंटित खाद्यान्न नियमानुसार लाभुकों को उपलब्ध कराने का आदेश जिला पदाधिकारी ने दिया है

By Prabhat Khabar News Desk | October 15, 2024 9:53 PM

परबत्ता. प्रखंड अंतर्गत खजरैठा पंचायत की जन वितरण प्रणाली विक्रेता ललिता देवी की अनुज्ञप्ति को पुन बहाल किया गया है. जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता खगड़िया के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद संख्या 09/ 2022-23 ललिता देवी बनाम राज्य अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी के द्वारा परित आदेश को निरस्त करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या 03पी /2019 की अनुज्ञप्ति को पुनः बहाल करते हुए आवंटन उपलब्ध करवाने का आदेश गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया. इसके अलावा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी परबत्ता को निर्देशित किया गया है की संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकानदार के पॉस मशीन पर उपलब्ध खाद्यान्न अपनी देखरेख में वितरण करवाएं. मालूम हो कि वर्ष 2021 में एक व्यक्ति की शिकायत पर ललिता देवी के दुकान एवं उनके गोदाम का जांच किया गया था. इस दौरान कुछ खामियों के आलोक में संबंधित दुकान दार से स्पष्टीकरण मांगा गया और बाद में तीन सदस्यीय टीम को फिर से जांच के लिए भेजा गया था. पुनः इस कमिटी के सदस्यों ने कार्रवाई की अनुशंसा किया जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया था. लंबी कानूनी प्रक्रिया एवं सुनवाई के उपरांत ललिता के अनुज्ञप्ति को बहाल करते हुए सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न नियमानुसार लाभुकों को उपलब्ध कराने का आदेश जिला पदाधिकारी ने दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version