आज से खुलेंगे सैलून, मोटर गैरेज, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल सहित जरूरी सामान की दुकानें

लॉकडाउन के कारण बीते कई दिनों से बंद पड़े आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के आदेश जारी किये गए हैं. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद डीएम आलोक रंजन घोष ने कुछ शर्तों के साथ निर्धारित समय में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 8, 2020 5:03 AM

खगड़िया : लॉकडाउन के कारण बीते कई दिनों से बंद पड़े आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के आदेश जारी किये गए हैं. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद डीएम आलोक रंजन घोष ने कुछ शर्तों के साथ निर्धारित समय में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति है. जानकारी के मुताबिक डीएम ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के पुख्ता इंतजाम एवं दुकान के अंदर व बाहर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए बाल काटने की दुकानें यानी सैलून, मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, प्रदूषण जांच केन्द्र, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें यानी गिट्टी, बालू, सीमेंट, ईंट, प्लास्टिक पाईप, लोहा, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाईल, स्पेयर, पार्ट्स की दुकानें खोलने की अनुमति दी है.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर किये गए लॉकडाउन के बाद से ही ये सभी दुकानें बंद पड़े हुए हैं. इन दुकानों के बंद होने से न सिर्फ जिले के सैंकड़ों दुकानदार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, बल्कि आमलोग भी परेशान थे. सैलून बंद हो जाने से लोग जहां बाल नहीं कटा पा रहे थे. वहीं गैरेज नहीं खुलने के कारण खराब वाहनों का मरम्मती नहीं हो पा रहा थी. मोबाइल रिचार्ज से लेकर मोबाइल का रिपेयरिंग कराने के लिये भी लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे थे. उम्मीद है कि डीएम से हरी झंडी मिल जाने के बाद शुक्रवार से ये सभी दुकाने खुल जाएगी.

जिसके बाद लोगों की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी.दुकानदार व ग्राहकों को लगाना होगा मॉस्क.बता दें कि उक्त सभी दुकानों को खोलने के साथ-साथ डीएम ने सर्तकता बरतने के भी आदेश जारी किये हैं. डीएम ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर इन दुकानों के सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिये दुकानों के बाद प्रर्याप्त दूरी पर सफेट पेंट से गोलाकार आकृति बनाने को कहा है. इतना ही ने दुकानदार एवं वहां पहुंचने वाले ग्राहकों के लिये मॉस्क पहनना अनिवार्य किया गया है. दुकानों पर सेनिटाइजर का प्रयोग करने के भी निर्देश दिये गए हैं.

डीएम ने उक्त दुकानों पर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सामानों की खरीद-बिक्री करने के आदेश दिये गए हैं. दुकानों के बाहर भीड़ इकठ्ठा होने पर रोक लगाई गई है. इस संबंध में डीएम ने डीटीओ, एसडीओ को भी निर्देश जारी किये हैं.

दुकान खुलने के दिन व समय निर्धारित.

1. इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कुलर, एयर-कन्डीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत)दिन- सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार समय- सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक.

2. मोबाईल, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (बिक्री एवं रिपेयरिंग)दिन- सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार.समय-10 बजे से 4 बजे तक.

3. ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स की दुकाने.दिन- मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवारसमय- 10 बजे से 4 बजे तक

4. ऑटोमोबाईल, स्पेयर, पार्ट्स की दुकानेंदिन- मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवारसमय- 10 बजे से 4 बजे तक

5. मोटर गैराज एवं वर्कशॉप दिन- सोमवार से शनिवारसमय- 10 बजे से 4 बजे तक.

6. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान.दिन- सोमवार से शनिवारसमय- 10 बजे से 4 बजे तक.

7. प्रदुषण जांच केन्द्र.दिन- सोमवार से शनिवारसमय- 10 बजे से 4 बजे तक.

8. बाल काटने की दुकान, स्पा और सैलून.दिन- सोमवार से शनिवारसमय- 7 बजे से 12 बजे तक.

9. निर्माण सामग्री की दुकाने यानी गिट्टी, बालू, सीमेंट, ईंट, प्लास्टिक पाइप, लोहा, पेन्ट, स्टील आदि.दिन- सोमवार से शनिवारसमय- 10 बजे से 4 बजे तक.

नोट: रविवार को उक्त सभी दुकानें बंद रहेंगे.

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