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आर्य कन्या उच्च विद्यालय की निलंबित एचएम ने की 4.88 लाख रुपये का गबन

निलंबित प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज

निलंबित प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज

सरकारी खाते से अवैध ढंग से 4 लाख 88 हजार रुपये निकासी कर एचएम फरार

खगड़िया. जिला मुख्यालय स्थित 2 आर्य कन्या उच्च विद्यालय की निलंबित प्रधानाध्यापिका आभा रानी ने सरकारी खाते से 04 लाख 88 हजार रुपये निकासी कर फरार हो गयी हैं. विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी सचिव राजकुमार फोगला ने नगर थाना में निलंबित प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है. सचिव श्री फोगला ने कहा कि निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापिका ने 4 लाख 88 हजार 5 सौ 80 रुपये की निकासी कर गबन की है. नगर थाना में आभा रानी के विरुद्ध कांड संख्या 512/24 दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 2 आर्य कन्या उच्च विद्यालय के प्रबंध कारिणी समिति के सचिव राजकुमार फोगला ने बताया कि यह विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय है. विद्यालय का संचालन प्रबंध कारिणी समिति के देख रेख एवं प्रबंध समिति के आलोक में उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को कार्य करना है. लेकिन निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापिका आभा रानी पति अवधेश झा साकिन एम जी रोड, जय प्रकाश नगर ने बिना किसी आदेश के सारे कानून कि धज्जियां उड़ाते हुए 2 आर्य कन्या उवि के खाता संख्या 50482511515 से दिनांक 18 मई 2024 से 21 जून 24 तक स्कूल के तीन खाता मिलाकर चार लाख अठासी हजार पांच सौ अस्सी रुपये निकासी कर गबन किया गया है. उन्होंने कहा कि एक सौ रुपये की निकासी भी बिना आदेश का नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि साजिश के तहत सरकारी राशि का अपने मन से निकाल कर बंदर बांट की गई है. उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय का 15/05/24 के बाद रोक था फिर भी राशि निकलना न्यायालय का उल्लंघन है. साथ ही मेरे द्वारा बैंक को सूचना दे दी गयी थी कि निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापक आभा रानी द्वारा कोई भी निकासी नहीं कर सकती है. फिर भी आभा रानी द्वारा निकासी कर ली गयी जो अवैध है. उन्होंने कहा कि निलंबित आभा रानी का निलंबन उच्च न्यायालय ने वैध माना है. तब से आभा रानी कुल चार लाख अठासी हजार पांच सौ अस्सी रुपया अवैध निकासी कर 23 सितंबर 24 से फरार है. जिससे विद्यालय का काम काज भी बाधा आ रही है.

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