अवैध हथियार रखने के मामले में तीन साल की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नरेश दास ने अपना पक्ष रखा

By Prabhat Khabar News Desk | July 20, 2024 12:01 AM

खगड़िया. अवैध हथियार रखने के आरोपित को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम जितेंद्र कुमार ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में काज़ीचक निवासी स्व महेश्वर चौरसिया के पुत्र सुभाष चौरसिया के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ था. जिसके लिए महेशखूंट थाना में कांड संख्या 144/2021 दर्ज किया गया. न्यायालय ने अभियुक्त सुभाष चौरसिया के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नरेश दास ने अपना पक्ष रखा.

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