दो को 10 वर्ष की सजा किशनगंज : नाबालिग अपहरण मामला

किशनगंज : गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्येंद्र पांडेय ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दो आरोपितों को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. मो सलीमुद्दीन पिता खलीलुर्रहमान साकिन नटुआपाड़ा, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री शकीला परवीन के अपहरण का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2017 6:38 AM

किशनगंज : गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्येंद्र पांडेय ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दो आरोपितों को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. मो सलीमुद्दीन पिता खलीलुर्रहमान साकिन नटुआपाड़ा, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री शकीला परवीन के अपहरण का मुकदमा बहादुरगंज थाने में दर्ज कराया था. इस मामले में सलीमुद्दीन ने अकबर पिता मो जमाल व मो बारिक पिता मो मुख्तार दोनों साकिन पिपला, थाना जिला किशनगंज को नामजद अभियुक्त बनाया था.

दो को 10 वर्ष…
इन लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366ए/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. सूचक ने आरोपितों के खिलाफ 24 अक्तूबर 2011 को अपनी नाबालिग पुत्री शकीला परवीण का घर से बाइक के द्वारा अपहरण किये जाने का आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. तदोपरांत सत्रवाद संख्या 216/2013 में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.
न्यायालय ने यह साफ किया है कि अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को मिलेगी एवं शेष 20 प्रतिशत सरकार के खाते में जायेगी. इस मामले में लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद साहा और अपर लोक अभियोजन सुरेन प्रसाद साहा ने जोरदार दलील दी.
लगाया गया 30 हजार रुपये का जुर्माना भी

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