अपहरण मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास
किशनगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्येंद्र पांडेय ने गुरूवार को सत्र वाद संख्या 253/16 में अपहरण एवं फिरौती के मामलेके आरोपित सैफुद्दीन पिता रईसुद्दीन और शरीफन बीबी पति लैफुद्दीन दोनों ग्राम गर्दनकट्टा थाना करणदिघी जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल निवासी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की […]
किशनगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्येंद्र पांडेय ने गुरूवार को सत्र वाद संख्या 253/16 में अपहरण एवं फिरौती के मामलेके आरोपित सैफुद्दीन पिता रईसुद्दीन और शरीफन बीबी पति लैफुद्दीन दोनों ग्राम गर्दनकट्टा थाना करणदिघी जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल निवासी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सुजा सुनायी है.
सूचक असराफुल हक पिता मो खुशबुर साकिन गाछपाड़ा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख है कि सूचक की मौसी(खाला) नूर जहां खातुन पाट काट रही थी तो वहां एक पुरुष और एक महिला आयी जिन्होंने उससे पानी पिलाने को कहा. इसी दौरान इन दोनों आंगतुकों ने अपने घर ले आयी. जहां उन दोनों ने उनकी बेटी शहनाज खातून को देख कर उसे पसंद किया और शादी की बातचीत करने अपने घर मालदा बुलाया.
सूचक के पिता मो खुशबुर और खालू नुरूल हक लड़का देखने मालदा बोलेरो से मालदा गये. नव अगस्त को यात्री 11 बजे सूचक के पिता का फोन आया और उन्होंने बताया कि ये लोग इन्हें पकड़ कर बंद कर लिया है एवं फिरौती के लिए दस लाख रुपये की मांग की जा रही है. तब जाकर सूचक ने किशनगंज थाना में इस संदर्भ का आवेदन दिया जिसके आधार पर किशनगंज थाना कांड संख्या 361/16 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अपहृत को अपहर्ताओं के चंगुल से बंगाल पुलिस की मदद से मुक्त कराया और पीड़ित के बयान पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. मामले में लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद, सहायक लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साह ने जोरदार बहस की.
किशनगंज : दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष को लिखित आवेदन देकर अपने पति एवं देवर के खिलाफ शिकायत की है कहां वर्ष 2009 में अनारकली कोचाधामन निवासी अब्दुल लतीफ के पुत्र मोहम्मद असगर से मेरा विवाद हुआ था. जिसके कुछ माह बाद से ही मेरे पति व ससुराल वाले दहेज को लेकर मेरे साथ मारपीट किया करते थे. शोर गुल सुन कर मेरे पिता ने मुझे उनलोगों के चंगुल से छुड़ाया.रे पिता ने हल्ला कर पड़ोशियो को जमा कर लिया
मेरे पति का भाई अकबर को लोगों ने पकड़ लिया. मौके पर मौजूद लोगों ने कोचाधामन पुलिस को फोन कर सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल पहुंच कर अकबर को हिरासत में लिया. पीड़िता ने एस पी कुमार आशीष को आवेदन देकर अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगायी.