अपीलीय प्राधिकार ने रद्द किया शिक्षक का नियोजन

किशनगंज: बिहार प्रारंभिक पंचायत शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग पटना के निर्देशानुसार नियोजन में अमान्य संस्था द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र के आधार पर विगत 9 वर्ष से नियोजित शिक्षक का जिला अपीलीय प्राधिकार ने नियोजन रद्द करने का फैसला सुनाया है. उल्लेखनीय है कि पंचायत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2015 10:38 AM
किशनगंज: बिहार प्रारंभिक पंचायत शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग पटना के निर्देशानुसार नियोजन में अमान्य संस्था द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र के आधार पर विगत 9 वर्ष से नियोजित शिक्षक का जिला अपीलीय प्राधिकार ने नियोजन रद्द करने का फैसला सुनाया है.

उल्लेखनीय है कि पंचायत शिक्षक नियोजन के प्रथम चरण वर्ष 2006 में नियोजन इकाई ग्राम पंचायत नजरपुर प्रखंड कोचाधामन द्वारा जामिया अरविया मिफताहुल उलुम उत्तर प्रदेश से निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र के आधार पर गुफरान अहमद का नियोजन किया गया था. गुफरान अहमद के अवैध नियोजन के विरुद्ध अपील कर्ता मो परवेज अनवर ने जिला अपीलीय प्राधिकार में वाद दायर किया था. वाद दायर करने वाले परवेज अनवर ने गुफरान अहमद के अवैध नियोजन को लेकर प्राधिकार के समक्ष पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किया. साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों के बयान के समीक्षा के उपरांत सुनवाई करते हुए जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी रामदेवसिंह ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बुढ़ीमारी पश्चिम भाग में नियोजित पंचायत शिक्षक के नियोजन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी सह सदस्य सचिव एवं प्रमुख सह अध्यक्ष प्रखंड नियोजन इकाई कोचाधामन को आदेश दिया कि पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई नजरपुर पंचायत से वर्ष 2006 के नियोजन में संबंधित प्रखंड स्तरीय काउंसिलिंग पंजी के क्रमवार में परवेज अनवर सह अपीलार्थी से संबंधित अभिप्रमाणित वांछित अभिलेख प्राप्त कर परवेज अनवर का 30 दिनों के अंदर नियोजन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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