अपहरण के आरोपी को पांच वर्ष की सजा

किशनगंज: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चले रहे वाद में एक महिला के अपहरण के मामले में दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को एक आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है. न्यायालय में उक्त वाद के सत्र परीक्षण व गवाहों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2013 7:06 AM

किशनगंज: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चले रहे वाद में एक महिला के अपहरण के मामले में दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को एक आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है.

न्यायालय में उक्त वाद के सत्र परीक्षण व गवाहों के बयान तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों तथा साक्ष्यों के उपरांत विद्वान न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी ने नामजद चार अभियुक्तों में से तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक अभियुक्त महमद्दुल हसन मङिाया निवासी को भादवि की धारा 365 में दोषी मानते पांच वर्ष सश्रम कारवास तथा पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. सूचक वीरेंद्र जायसवाल साकिन धरमगंज निवासी ने आरोप लगाया था कि मङिाया के मो यासमीन पिता महमूद, मो वाहिद पिता नूर मोहम्मद, कासीम पिता नवी बक्स और महमद्दुल हसन ने मिल कर मेरी 32 वर्षीय पत्नी रीना जायसवाल का अपहरण 5.5.2008 को कर लिया. इस मामले को लेकर किशनगंज थाना में प्राथमिकी संख्या 113/ 2008 भादवि की धारा 366/ 34 के तहत दर्ज किया गया था. लेकिन न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 365 के तहत एक अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया गया है. वहीं लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद ने न्यायालय से दोषी ओरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की.

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