किशनगंज : मुख्यमंत्री नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत नि:शक्त से शादी करने पर सरकार 50 हजार अनुदान राशि देगी. अगर वर और वधु दोनों नि:शक्त होंगे तो उन्हें 1 लाख रूपया दिया जायेगा जो वधु के खाता में जमा होगा. सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक राकेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए
कहा कि बिहार सरकार की यह नयी योजना 25 फरवरी से प्रभावी है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह लाभ उन वर वधु को मिलेगा जो 40 फीसदी या उससे अधिक नि:शक्त होंगे. उन्होंने कहा कि नि:शक्त को दी जाने वाली सहायता या योजना का लाभ अगर उनको पूर्व से ही मिल रहा तो उसका लाभ भी पूर्व की तरह लाभुक को मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि आवासीय गृह जिला में देय होगा.