मतदाता के पास वोट देने को कई विकल्प

पौआखाली़ : वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर मतदाता तीन अन्य दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है़ ऐसी व्यवस्था की गई है़ इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंगल लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य व केंद्र सरकार कर्मचारियों का सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघरों का जारी किया गया पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 14, 2016 8:58 AM
पौआखाली़ : वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर मतदाता तीन अन्य दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है़
ऐसी व्यवस्था की गई है़ इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंगल लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य व केंद्र सरकार कर्मचारियों का सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघरों का जारी किया गया पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा प्रमाण पत्र, 31 दिसंबर 2015 तक जारी शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, जाब कार्ड, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, स्मार्ट कार्ड, विद्याथी पहचान पत्र, आधार कार्ड वोटर का आईडी प्रूफ मान्य किया गया है़

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