दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास

15 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा किशनगंज : एडीजे द्वितीय सत्येंद्र पांडे ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त मो सज्जाद उर्फ गुड्डू को 10 वर्ष के सश्रम कारवास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. सजा बहादुरगंज थाना के मो सज्जाद उर्फ गुड्डू पिता अयूब आलम, कहटलबाड़ी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2016 4:18 AM

15 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा

किशनगंज : एडीजे द्वितीय सत्येंद्र पांडे ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त मो सज्जाद उर्फ गुड्डू को 10 वर्ष के सश्रम कारवास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.
सजा बहादुरगंज थाना के मो सज्जाद उर्फ गुड्डू पिता अयूब आलम, कहटलबाड़ी निवासी को सुनायी गयी है. बता दें कि मामले में शाइस्ता प्रवीण पिता जुबैर आलम साकिन कोईमारी ने बहादुरगंज थाना कांड संख्या 19/13 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अभियुक्त बहला-फुसलाकर हमें घर से लाया और किशनगंज शहर स्थित एक मुहल्ले में रख कर एक महीने तक मेरा यौन शोषण करते रहा. मैं किसी तरह उसके चंगुल से भाग कर अपने घर आयी.
लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद, अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता नूरूस सोहले ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने नामजद आरोपी को भादवि की धारा 366 के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा एवं पांच रुपये की अर्थदंड और भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनायी. दोनों सजा एक साथ चलेगी.

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