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बगैर निबंधन के चल रहे दर्जनों कोचिंग संस्थान

नियम . छात्रों से वसूली जा रही है अधिक फीस किशनगंज : शिक्षा के व्यवसायीकरण और कुकुरमुत्ते की तरह उग आये कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों और अभिभावकों का शोषण आम हो गया है़ राज्य में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित नियमित और मानवीय स्तर का शैक्षणिक माहौल बनाने और शिक्षा एवं छात्रों के हित के उद्देश्य […]

नियम . छात्रों से वसूली जा रही है अधिक फीस

किशनगंज : शिक्षा के व्यवसायीकरण और कुकुरमुत्ते की तरह उग आये कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों और अभिभावकों का शोषण आम हो गया है़ राज्य में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित नियमित और मानवीय स्तर का शैक्षणिक माहौल बनाने और शिक्षा एवं छात्रों के हित के उद्देश्य से 2010 में एक एक्ट लाया गया़ बिहार कोचिंग कंट्रोल एंड रेव्यूनेशन एक्ट 2010 में कहा गया है कि जहां विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 10 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जा रहा हो,
तो वह कोचिंग इंस्टीच्यूट की श्रेणी में आयेगा़ कोचिंग इंस्टीच्यूट संचालन के लिए इस एक्ट के तहत मापदंडों को पूरा कर रजिस्टे्रशन करना है़ जिले में दर्जनों कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित है़ं लेकिन एक भी कोचिंग इंस्टीच्यूट नियमों के मापदंड को पूरा करता है न ही रजिस्टर्ड है़
बिहार कोचिंग इंस्टीच्यूट अधिनियम 2010 में क्या है नियम
जब कोई भी व्यक्ति किसी कोचिंग संस्थान का संचालन करना चाहता है तो सबसे पहले उसे उसका रजिस्टे्रशन करना पड़ता है़ रजिस्ट्रेशन के लिए पांच हजार रुपये फीस निर्धारित है़ रजिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग संचालक को शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं उसे पढ़ा कर पूरा करने का समय और एक पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या का उल्लेख करना है़ कोचिंग में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को ग्रेजुएट होना आवश्यक है़ कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग संस्था का अंग नहीं हो सकता है़ रजिस्ट्रेशन के फार्म में संचालक को छात्रों से लेने वाले ट्यूशन फीस का भी जिक्र करना अनिवार्य है़
कोचिंग संस्थान में क्या-क्या सुविधा अनिवार्य है: बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 के अनुसार कोचिंग में एक छात्र के लिए एक वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होना चाहिए़ इसके अलावा कोचिंग में पर्याप्त फर्नीचर, प्रकाश की व्यवस्था, पीने का पानी, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, अग्निशमन की व्यवस्था एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होना अनिवार्य है़
रजिस्ट्रेशन कमेटी को करनी है कोचिंग की जांच: कोचिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कमेटी बनायी गया है, जिसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष, एसपी सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य एवं महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य होते है़ एक से अधिक महाविद्यालय होने की स्थिति में डीएम को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चक्रीय आधार पर किसी महाविद्यालय के प्राचार्य को मनोनीत कर सकते है़
क्या कहते हैं डीइओ : डीइओ मो ग्यासुद्दीन ने कहा कि जिले में अब तक एक भी कोचिंग संस्थान निबंधित नहीं है़ं संचालित कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है़ रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी़
रजिस्ट्रेशन कमेटी को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है
रजिस्ट्रेशन कमेटी को अधिकार है कि वह कोचिंग संचालक को समन कर उसे हाजिर करने और उसके शपथ पर उसकी परीक्षा करने का अधिकार है़ बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 का किसी कोचिंग संस्थान द्वारा उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन कमेटी कोचिंग संस्थान के पहले अपराध के लिए 25 हजार, दूसरी अपराध के लिए एक लाख और दूसरे अपराध के बाद में रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुए कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार प्राप्त है़

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