खाली करें सदभावना बाजार सुनवाई . हाईकोर्ट ने किशनगंज नप को दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने नगर परिषद से जल्द मैदान खाली कर स्वास्थ्य विभाग को जल्द सुपुर्द करने का दिया है निर्देश ़ किशनगंज : शहर की हृदय स्थली गांधी चौक स्थित सद्भावना बाजार पर वर्षों से अवैध कब्जा जमाये नगर परिषद को उच्च न्यायालय ने अवैध कब्जा मुक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द करने का आदेश […]
हाईकोर्ट ने नगर परिषद से जल्द मैदान खाली कर स्वास्थ्य विभाग को जल्द सुपुर्द करने का दिया है निर्देश ़
किशनगंज : शहर की हृदय स्थली गांधी चौक स्थित सद्भावना बाजार पर वर्षों से अवैध कब्जा जमाये नगर परिषद को उच्च न्यायालय ने अवैध कब्जा मुक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द करने का आदेश जारी किया है़ उल्लेखनीय है कि गांधी चौक स्थित उक्त भूमि पर नगर परिषद ने मालिकाना हक जता कर दशकों पूर्व आम पब्लिक से अतिक्रमण मुक्त कराया था और उक्त स्थल पर सद्भावना बाजार बना कर आम लोगों को आवंटित कर राजस्व की वसूली करता रहा़ जबकि उक्त जमीन स्वास्थ्य विभाग की है़
स्वास्थ्य विभाग के जमीन पर अतिक्रमण को लेकर विकास चंद्र गुड्डू बाबा ने सीडब्ल्यूजेसी नंबर 3522/2016 के तहत बिहार एवं अन्य के विरुद्ध बाद दायर किया़ मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सदर अस्पताल के खाता संख्या 85, खेसरा संख्या 157 में दिपाली मित्रो पति स्व अजय कुमार मित्रो एवं सदर अस्पताल की भूमि खाता संख्या 85 खेसरा 3 क, ख में सद्भावना बाजार की भूमि जो नगर परिषद द्वारा अतिक्रमित है उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी कर दिया है. न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने दिपाली मित्रा द्वारा अतिक्रमित भूमि अविलंब खाली करा लिया लेकिन नगर परिषद द्वारा अतिक्रमित भूमि पर चुप्पी साधे हुए है. पूरे प्रकरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सद्भावना बाजार की अतिक्रमण मुक्त करने में न तो नगर परिषद गंभीर है न ही स्वास्थ्य विभाग अतिक्रमण मुक्त कराने के प्रति गंभीर है़ हालांकि कोर्ट ने कार्रवाई कर जिला प्रशासन को कार्रवाई के पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है़