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जब्त तीन ट्रैक्टर के मालिकों व चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

खान निरीक्षक सौरव गुप्ता के लिखित आवेदन पर गलगलिया थाना में तीनों ट्रैक्टर मालिक और उसके चालक के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है.

गलगलिया. खान निरीक्षक सौरव गुप्ता के लिखित आवेदन पर गलगलिया थाना में तीनों ट्रैक्टर मालिक और उसके चालक के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है. गलगलिया थाना में खान निरीक्षक सौरभ गुप्ता के द्वारा दिये गये आवेदन में कहा गया है कि 26 अगस्त 2024 को लगभग 12:00 बजे गलगलिया थाना के एएसआई छबिला हजारे के साथ की गयी संयुक्त कार्रवाई में तीन टैक्टर जिसमें 50 सीएफटी बालू लदा हुआ था. उन्हें जप्त कर लिया गया है. इन सभी तीनों वाहन मालिक एवं चालकों के विरुद्ध बिहार माइनिंग कंसेशन प्रिवेंशन ऑफ़ लीगल मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2009 तथा संशोधित 2021 नियम 1146 एवं 56 के साथ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्ट एक्ट 1986 के तहत गलगलिया थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई है. इस संबंध में गलगलिया थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि थाना में कांड संख्या 67/24 दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. इस संबध में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा की क्षेत्र में अवैध खनन करने वाले एवं किसी तरह के अवैध खनन के ट्रांसपोर्टेशन करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए इस तरह के धंधे में जो लोग भी संलिप्त हैं इनपर नजर रखी जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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