नये कानून की एसएसबी व पुलिस अधिकारियों को दी गयी जानकारी

एसएसबी 12वीं वाहिनी की एफ कंपनी मुख्यालय दिघलबैंक में नए कानून पर चर्चा को लेकर शनिवार को एसएसबी अधिकारी व जवान सहित स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.

By Prabhat Khabar News Desk | July 27, 2024 8:23 PM

दिघलबैंक.एसएसबी 12वीं वाहिनी की एफ कंपनी मुख्यालय दिघलबैंक में नए कानून पर चर्चा को लेकर शनिवार को एसएसबी अधिकारी व जवान सहित स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.बैठक की अध्यक्षता कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर एल अहंजो सिंह ने की. उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और जवानों को नए आपराधिक कानून – भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय में विस्तृत जानकारी दी.उन्होंने बताया कि अपराध घटित होना, मुखबिर द्वारा सूचना देना, उच्च अधिकारियों को सूचित करना, अपराध नियंत्रण के लिए टीम गठित करना, मौके पर पहुंचकर तलाशी, जब्ती, बयान लेना, घटना का मेमो बनाना, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना शामिल हैं.वहीं भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएसएस) की धारा 105, 179, 180, और 185 पर भी विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को इन धाराओं के प्रावधानों और उनके अनुपालन के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई.इस बैठक में दिघलबैंक थाना से एसआई सुरेश कुमार सहित एसएसबी अधिकारी व जवान शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version