चलंत लोक अदालत ठाकुरगंज में आयोजित, कई मामले निष्पादित
किशनगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शुक्रवार को ठाकुरगंज में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
ठाकुरगंज. किशनगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शुक्रवार को ठाकुरगंज में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान सुलहनीय वादों जैसे – बैंक ऋण, बिजली बिल, परिमार्जन, टेलीफोन बिल, श्रम वाद, दाखिल – खारिज आदि के कुल 2272 मामले आये. जिसमें कई मामलों का निपटारा, सुलह के आधार पर किया गया. इस मौके पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के न्यायिक सदस्य बलराम सिंह, अधिवक्ता प्रमोद मिश्रा, ठाकुरगंज बीडीओ अमहर अब्दाली व पोठिया बीडीओ मो आशिफ, सीओ ठाकुरगंज सुचिता कुमारी व पोठिया सीओ मोहित राज आदि मौजूद थे. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पैनल अधिवक्ता प्रमोद मिश्रा ने उपस्थित लोगों को कानूनी अधिकार की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सभी जरूरतमंदों, बेसहारा को मुफ्त में कानूनी सलाह व सहायता मुहैया कराया जाता है. इसके अलावा किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के सुलह समझौता की भी निःशुल्क व्यवस्था है. इसके लिए चलंत लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कराया जाता है. नालसा की ओर से संचालित की जाने वाली नई स्कीम निरोगी भव, तृप्ति, आत्मनिर्भरता एवं चेतना पर भी विस्तृत विचार व्यक्त किया. उन्होंने आम लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 सितंबर को जिले के व्यवहार न्यायालय के प्रांगण राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव – गांव तक पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ न्यायिक पदाधिकारी भी मुस्तैद हैं. जिले में सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक सुनिश्चित कराने के लिए मुहिम चलाई जाएगी. इसके लिए संबंधित कागजात लेकर आएं और ऑन स्पॉट निष्पादन कराएं. इसके अलावा गरीबी उन्मूलन, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, नशा के सेवन बच्चों को दूर रखने, मोबाइल का दुरुपयोग, बाल- विवाह, डायन प्रथा, अपराध जैसी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के कर्मी राजीव दीक्षित ने बताया कि कुल 2272 मामलों में से टेलीफोन बिल से संबंधित 7 मामले का सुलह कर 56 हजार रूपए रिकवरी किए गए. बिजली बिल के 2, आरटीपीएस के 652, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), दाखिल खारिज के 499 के मामले चलंत लोक अदालत में पड़े जिसे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दी गई. इस मौके पर पारा विधिक स्वंय सेवक दिलीप राम, सुभाष साहा, राजेश शर्मा, मो शमीम, आदि मुख्य रूप से मौजूद थे.
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