किशनगंज .परिवहन विभाग के द्वारा जिलान्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों का रोड ट्रैक्स, अस्थायी रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं कृषि व व्यापार ट्रैक्स पर लगने वाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लेते हुए वन टाईम सेटेलमेन्ट यानि सर्वेक्षमा योजना की शुरूआत की गई है. इससे डिफॉल्टर वाहन संचालकों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इस आशय की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण कुमार ने देते हुए बताया कि परिवहन सचिव के द्वारा अधिसूचना जारी कर इस योजना के तहत वाहन मालिकों को गाड़ी के मॉडल के अनुसार बकाया कर में राहत देते हुए कुछ वाहन मालिक को एकमुश्त राशि देने की बात कही गई है. तो कुछ में मूल टैक्स के अतिरिक्त उस पर लगने वाले अर्थदंड में 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है. डीटीओ श्री कुमार ने कहा कि परिवहन विभाग के मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षमा योजना को फिर से लागू कर जिले में निबंधित कर प्रमादी यानि टैक्स डिफॉल्टर, परिवहन एवं गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर ट्रैलर बैट्री चालित वाहन द्वारा बकाया एकमुश्त रोड टैक्स सहित अन्य सभी प्रकार के अर्थदंड से मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी प्रकार के निबंधित टैक्स डिफॉल्टर वाहन, ट्रैक्टर ट्रेलर बैट्री से संचालित वाहन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही किसी वाहन एजेन्सी द्वारा बिना अस्थायी निबंधन के वाहन खरीदार को बेच दिया गया हो, यदि वह इस फीस को जमा करते हैं तो उन्हें अर्थदंड से राहत मिलेगी. साथ ही साथ उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई निलाम पत्र वद दायर की गई है तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिले के डिफॉल्टर वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से विशेष तौर पर पहल की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक वाहन मालिक वन टाईम सेटेलमेन्ट यानि सर्वक्षमा योजना का लाभ उठा कर अर्थदण्ड एवं नीलाम पत्र बाद से मुक्त हो सके. परिवहन विभाग के द्वारा जिलान्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों का रोड ट्रैक्स, अस्थायी रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं कृषि व व्यापार ट्रैक्स पर लगने वाले अर्थदण्ड को माफ करने का निर्णय लेते हुए वन टाईम सेटेलमेन्ट यानि सर्वेक्षमा योजना की शुरूआत की गई है. इससे डिफॉल्टर वाहन संचालकों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इस आशय की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण कुमार ने देते हुए बताया कि परिवहन सचिव के द्वारा अधिसूचना जारी कर इस योजना के तहत वाहन मालिकों को गाड़ी के मॉडल के अनुसार बकाया कर में राहत देते हुए कुछ वाहन मालिक को एकमुश्त राशि देने की बात कही गई है. तो कुछ में मूल टैक्स के अतिरिक्त उस पर लगने वाले अर्थदण्ड में 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है. डीटीओ श्री कुमार ने कहा कि परिवहन विभाग के मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षमा योजना को फिर से लागू कर जिले में निबंधित कर प्रमादी यानि टैक्स डिफॉल्टर, परिवहन एवं गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर ट्रैलर बैट्री चालित वाहन द्वारा बकाया एकमुश्त रोड टैक्स सहित अन्य सभी प्रकार के अर्थदंड से मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी प्रकार के निबंधित टैक्स डिफॉल्टर वाहन, ट्रैक्टर ट्रेलर बैट्री से संचालित वाहन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही किसी वाहन एजेन्सी द्वारा बिना अस्थायी निबंधन के वाहन खरीदार को बेच दिया गया हो, यदि वह इस फीस को जमा करते हैं तो उन्हें अर्थदण्ड से राहत मिलेगी. साथ ही साथ उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई निलाम पत्र वद दायर की गई है तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिले के डिफॉल्टर वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से विशेष तौर पर पहल की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक वाहन मालिक वन टाईम सेटेलमेन्ट यानि सर्वक्षमा योजना का लाभ उठा कर अर्थदंड एवं नीलाम पत्र बाद से मुक्त हो सके.
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