मृतक के परिजन को पांच लाख रूपये मुआवजा राशि का भुगतान

मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूर्णियां के द्वारा बीते एक अक्टूबर को पारित आदेश के आलोक में एचडीएफसी एरगो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पांच लाख रूपये का ऑनलाइन भुगतान आवेदक शुभालाल सिंह को किया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 20, 2024 8:15 PM

किशनगंज.जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूर्णियां के द्वारा बीते एक अक्टूबर को पारित आदेश के आलोक में एचडीएफसी एरगो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पांच लाख रूपये का ऑनलाइन भुगतान आवेदक शुभालाल सिंह को किया गया है. उन्होंने बताया कि जिले के ठाकुरगंज प्रखंड निवासी सुभालाल सिंह के पुत्र जितलाल सिंह की मृत्यु अप्रैल 2022 में सड़क दुर्घटना में हो गयी थी और इस वर्ष पूर्णियां में प्रमंडल स्तरीय दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के स्थापना के बाद आवेदक द्वारा मोटरवाहन अधिनियम के धारा 164 के तहत मुआवजा हेतु दावा वाद दाखिल किया गया था. उन्होंने बताया कि त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से मुआवजे के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु परिवहन सचिव संजय अग्रवाल के निर्देश के आलोक में बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजे का ऑनलाइन भुगतान सीधे आवेदक के खाते में किया गया है.

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