प्राइवेट स्कूलों में ऑललाइन प्रक्रिया के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को पंजीकरण शुरू

ठाकुरगंज. निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए द्वितीय चरण के पंजीकरण की तिथि शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 22, 2024 8:07 PM

ज्ञानदीप पोर्टल पर नामांकन को 31 तक छात्र होंगे पंजीकृत

किशनगंज/ ठाकुरगंज. निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए द्वितीय चरण के पंजीकरण की तिथि शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है. जारी तिथि के अनुसार 22 जुलाई से अलाभकारी समूह (डीजी) व कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) श्रेणी में आने वाले बच्चों के अभिभावक शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी. इलाके के पंजीकृत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर कक्षा वन में एडमिशन के लिए दूसरे चरण के तहत आवेदन प्रक्रिया सोमवार को शुरू होगी. ऐसे निजी स्कूल जो पंजीकृत है वहां इस वर्ष अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का कक्षा वन में नामांकन लिया जायेगा. बताते चले शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन आवेदन जारी है.

शिक्षा विभाग ने जारी किया क्यूआर कोड

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन के लिए जहां वेबसाइट https://gyandeep-rte.bihar.gov.in/ जारी किया है. वहीं अभिभावकों को और भी सहूलियत के लिए क्यूआर कोड जारी किया है, जिसको स्कैन कर अभिभावक अपने बच्चों का पंजीकरण ज्ञानदीप पोर्टल पर कर सकते हैं.

दोनों के लिए अलग-अलग पात्रता

शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया की अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के लिए पात्रता मापदंड तय है. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह के ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता, वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, वे नामांकन ले सकते हैं. वहीं, कमजोर वर्ग के बच्चों के विषय में बताया कि सभी जातियों व समुदाय के बच्चे, जिनके माता-पिता, वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, वे इस वर्ग में नामांकन ले सकते हैं.

छह वर्ष प्लस की आयु होना अनिवार्य

बताते चले यह अंतिम मौका है. इसके बाद इस सत्र में नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जायेगी. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकन के लिए अलाभकारी समूह (डीजी) व कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए आयु सीमा रखी गयी है. जिसके लिए एक अप्रैल 2024 तक छह प्लस वर्ष की आयु होना अनिवार्य है. यानी दो अप्रैल 2016 से एक अप्रैल 2018 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे प्रवेश के पात्र हैं.

जन्म प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात की है जरूरत

नामांकन के लिए विभिन्न प्रकार के कागजात की जरूरत है. कागजात के तौर पर जन्म प्रमाणपत्र, अस्पताल या नर्स अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र के लिए दिया गया घोषणा पत्र, जाति प्रमाण पत्र. आय प्रमाण पत्र. निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट व बिजली बिल दिया जा सकता है. निवास प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में स्कूल में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाणपत्र स्कूल के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे. माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड देना होगा. नामांकन के बाद बच्चे का आधार कार्ड देना होगा. बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन स्कूल में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से स्कूल में जमा करेंगे. स्कूल के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे. साथ ही माता पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर, बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा.

पांच निजी स्कूलों का कर सकते हैं चयन

स्कूल चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक अपने प्रखंड में स्थित नजदीकी पांच प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों का चयन कर सकते हैं. दूरी के आधार पर स्कूल का आवंटन किया जायेगा. इसलिए अपने घर के नजदीक के स्कूल का चयन करें.

लॉटरी के माध्यम से होगा स्कूल का आवंटन

स्कूल का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा. दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. स्कूल के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version