पोक्सो एक्ट के तहत सुनायी 10 के कारावास व अर्थदंड की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने बहादुरगंज हसनगंज निवासी आरोपित कंचन टुड्डू को पोक्सो अधिनियम की धाराओं में 10 वर्षों के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 18, 2024 7:48 PM

किशनगंज.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने बहादुरगंज हसनगंज निवासी आरोपित कंचन टुड्डू को पोक्सो अधिनियम की धाराओं में 10 वर्षों के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की. मिली जानकारी के अनुसार दो वर्ष पूर्व बहादुरगंज थाना में कांड संख्या 114/22 व पोक्सो वाद संख्या 8/22 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था. इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी. मामले में अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई. वहीं पीड़िता को सरकार की ओर से चार लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश निर्गत किया गया.

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