सीटीईटी में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले दूसरे राज्यों के शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू, दो शिक्षक बर्खास्त

शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले ठाकुरगंज प्रखंड के दो शिक्षकों को नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 22, 2024 8:05 PM

ठाकुरगंज.शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले ठाकुरगंज प्रखंड के दो शिक्षकों को नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया है. किशनगंज ज़िला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी कर ठाकुरगंज प्रखंड में पदस्थापित दो शिक्षकों को नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया है. दरअसल, इन शिक्षकों को सीटेट में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त है. इस संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर बताया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में बहाल बिहार से बाहर की वे सभी शिक्षिक जिनकी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त है, उनकी भर्ती रद्द होगी. उसी को ध्यान में रखकर इन पर कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई की जद में उत्क्रमित मध्य विद्यालय निबुगुड़ी में सेवारत राहुल क्षेत्रिय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय रसिया में सेवारत मोतीलाल यादव की सेवा रद्द कर दी है. बताते चलें कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में पांच प्रतिशत की छूट दी है. इन कोटियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया है. लेकिन, विभाग का मानना है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी. किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही मिलेगा. सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम-3, 1992 के तहत राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ के लिये दावा नहीं कर सकते हैं. चूँकि बर्खास्तगी की मार झेल रहे शिक्षक और शिक्षिकाएं राज्य के बाहर की निवासी हैं और सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, इसलिए उन्हें पांच प्रतिशत की छूट नहीं मिलेंगी. जिसके कारण ठाकुरगंज प्रखंड के इन दो शिक्षकों पर कार्रवाई की गई.

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