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मेदनीचौकी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने का आइजी ने दिया निर्देश
लखीसराय : व्यवहार न्यायालय लखीसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय दीपक कुमार के न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक भागलपुर प्रक्षेत्र ने लखीसराय एसपी को मेदिनीचौकी थाना कांड के अनुसंधानकर्ता पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई से न्यायालय सहित आइजी कार्यालय को भी अवगत कराने का निर्देश दिया है.
ज्ञात हो कि 3 मार्च 2016 को एनएमसीएच पटना मे पदस्थापित एक महिलाकर्मी द्वारा मेदिनीचौकी थाना में लिखित शिकायत आवेदन देकर स्थानीय नेता मनोज कुमार एवं उनके साथ रही जोनी महतो के विरुद्ध भादवि की धारा 376, 420, 520/34 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था. जिसका अनुसंधान स्वयं तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार ही कर रहे थे. पीड़िता न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगातार आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है.
पीड़िता ने थानाध्यक्ष सह अनुसंधानकर्ता पर भी केस उठा लेने की धमकी देने का आरोप लगाया जा रहा है. पीड़िता के आवेदन पर न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता सह वर्तमान में चानन थानाध्यक्ष से अद्यतन कांड दैनिकी न्यायालय में समर्पित करने का निर्देश दिया.जिस पर 2 जुलाई को थानाध्यक्ष द्वारा सदेह न्यायालय मे उपस्थित होकर डायरी को न्यायालय में समर्पित किया गया. कांड दैनिकी के अवलोकन करने पर अनुसंधान में शिथिलता बरते जाने का साक्ष्य मिला. पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रतिवेदन 2 एवं 3 को भी कांड दैनिकी में एक वर्ष तक अंकित नहीं किया गया. न्यायालय ने थानाध्यक्ष के विरूद्ध एसपी लखीसराय को र्कावाई का आदेश दिया गया था. साथ ही इसकी सूचना आईजी को भी प्रेषित किया गया था. इसी आलोक में आईजी ने एसपी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है.