Lakhisarai News : राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटे 1081 मामले
एक करोड़ 27 लाख 76 हजार 382 रुपये समझौता राशि की हुई प्राप्ति
लखीसराय.
व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत का उद्घाटन प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश सह एडीजे थ्री राजीव कुमार मिश्रा, डीएम मिथिलेश मिश्र, एडीजे फाइव संदीप सिंह, एसडीपीओ शिवम कुमार, डालसा सचिव राजू कुमार, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष शंभू शरण सिंह, सचिव सुबोध कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया. लोक अदालत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते न्यायाधीशों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत दो पक्षों के बीच समझौते का सबसे सुलभ माध्यम माना जाता है. यहां पर सभी वर्ग के एक-एक व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता है. राष्ट्रीय लोक अदालत में सुगम तरीके से मामले का निष्पादन किया जाता है. लोक अदालत में कुल 1081 मामले की सुनवाई करते हुए निष्पादन किया गया तथा एक करोड़ 27 लाख 76 हजार 392 रुपये समझौते राशि की प्राप्ति हुई. लोक अदालत में कुल 14 हजार 305 मामला आये, जिसमें 1081 मामलाें का निष्पादन किया गया है. लोक अदालत में कुल 13 बेंच पर पर विभिन्न विभागों की समस्या लायी गयी. इसमें एनआइ एक्ट के कुल 11458 में 405 मामला का निष्पादन किया गया. इसमें एक करोड़ 23 लाख 392 रुपये समझौता राशि की प्राप्ति हुई. क्रिमिनल कंपाउंडेड, वैवाहिक एवं अन्य में चार सौ मामलों में एक मामला का निष्पादन करते हुए चार हजार रुपये की प्राप्ति हुई. वहीं सिर्फ क्रिमिनल कंपाउंडेड 1862 में 184 मामले का निष्पादन करते हुए दो लाख 53 हजार रुपये समझौते राशि की प्राप्ति हुई. मजदूरी संबंधित 24 मामलाें में दो मामले का निष्पादन करते हुए 11 हजार रुपये की प्राप्ति हुई. ग्राम कचहरी के 40 मामलों में चार मामले का निष्पादन हुआ, लेकिन कोई राशि प्राप्त नहीं हुई. वहीं रेलवे एक्ट के तहत पांच सौ मामलों में 486 मामले का निष्पादन करते हुए एक लाख 20 हजार रुपये की प्राप्ति हुई.रामगढ़ चौक में राष्ट्रीय लोक अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर
रामगढ़ चौक.
प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार लखीसराय के अध्यक्ष व सचिव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर की अध्यक्षता बीडीओ गौतम कुमार सिन्हा ने की. संचालन प्राधिकार के पारा विधिक स्वयंसेवक बटोही यादव ने किया. मुख्य वक्ता प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सितेश सुधांशु ने कहा कि वर्ष में चार बार व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. इस बार आज वर्ष का तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर में लगाया गया है. जहां आप अपने समझौते योग्य वाद का निबटारा नि:शुल्क करवा सकते हैं. लोक अदालत जनता की अदालत है, इसमें न्याय की सुगम एवं नि:शुल्क व्यवस्था की गयी है. लोक अदालत में किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती है, सभी का मन बराबर होता है. कुछ मामलों को छोड़कर अधिकतर मामलों में लोक अदालत से प्राप्त प्रमाण पत्र के खिलाफ कहीं भी आवेदन नहीं की जा सकती है. लोगों को हमेशा झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए एवं आपस में तालमेल बिठाकर बातचीत के माध्यम से विवाद का निबटारा कर लेने में ही बुद्धिमानी है. बीडीओ ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत पंचायत का विस्तृत रूप है, जहां पंच परमेश्वर के माध्यम से समझौता कराया जाता है. मौके पर कृष्णानंद साहू, नीतीश कुमार, विकास कुमार, अशोक ठाकुर, अंकित कुमार, मुकेश कुमार, शांति देवी, मन्नू मिस्त्री समेत कई लोग उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है