लखीसराय : अपहरण व दुष्कर्म के दो आरोपितों को 20-20 साल की सजा

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को दफा 376 डी, 366 ए , अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म मामले में विचारण के बाद दो आरोपित धर्मवीर रजक व गोनू रजक को 20-20 वर्ष की सजा सुनायी और शकुंतला देवी व रूबी देवी को पांच-पांच वर्ष की सजा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 20, 2018 6:54 AM

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को दफा 376 डी, 366 ए , अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म मामले में विचारण के बाद दो आरोपित धर्मवीर रजक व गोनू रजक को 20-20 वर्ष की सजा सुनायी और शकुंतला देवी व रूबी देवी को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है. लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि सेशन नंबर 533/12 कजरा थाना कांड संख्या 37/10 का है. घटना 12 अक्तूबर 2010 की है. लखीसराय के पीरी बाजार

थाना स्थित खैरा निवासी पीड़िता संत माइकल्स स्कूल पढ़ने गयी थी, जो घर लौट कर नहीं आयी. तब पता चला कि लड़की को उसी गांव के गोनू रजक, धर्मवीर रजक, शकुंतला देवी व रूबी देवी अपहरण कर ले गये हैं. अपहरण कर उसे हैदराबाद ले जाया गया. वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. स्थानीय पुलिस ने हैदराबाद जाकर लड़की को बरामद किया.
लड़की का मेडिकल जांच और अनुसंधान किया गया. एडीजे प्रथम न्यायालय ने विचारण के बाद दो आरोपित धर्मवीर रजक व गोनू रजक को 20-20 वर्ष व 25 -25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया. वहीं अपहरण में सहयोग देने के आरोप में शकुंतला देवी व रूबी देवी को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रविविलोचन वर्मा व सरकारी पक्ष से अपर लोक अभियेाजक बच्चू प्रसाद व मो फारुक आलम ने बहस की.
सहयोग देनेवाली दो महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष का कारावास

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