सचिव ने लिखा जिलािधकारी को पत्र

लखीसराय : डीएपी एंड क्लब के सचिव मनोज शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि डीएलपी एंड क्लब एक समाजिक क्लब है. केआरके उच्च विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर झा इंदु ने सन् 1987 में डीड के माध्यम से खाता नबंर 477, खेसरा 308, रकबा 15 डिसमील अर्धनिर्मित भुमि पर कमरा किराया पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 6, 2019 6:02 AM

लखीसराय : डीएपी एंड क्लब के सचिव मनोज शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि डीएलपी एंड क्लब एक समाजिक क्लब है. केआरके उच्च विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर झा इंदु ने सन् 1987 में डीड के माध्यम से खाता नबंर 477, खेसरा 308, रकबा 15 डिसमील अर्धनिर्मित भुमि पर कमरा किराया पर दिया है. जिस पर उभयपक्षों का हस्ताक्षर है. वर्ष 1987 से किरायानामा के आधार पर डीएलपी एंड क्लब स्थापित हुआ है.

इसके अलावे केआरके उच्च विद्यालय के खाता संख्या 11316397612 में क्लब के द्वारा किराया भी दिया जाता है. इसके अलावे नगर परिषद लखीसराय को क्लब द्वारा टैक्स भी दिया जाता है. इसके बाबजूद सीओ के यहां अतिक्रमण बाद संख्या 3/17-18 क्लब क विरुद्ध न्यायलय जा रहा है. डीएलपी एंड क्लब उच्च न्यायलय पटना में सीडब्ल्यूजेसी नंबर 20801/18 दायर कर रखी है. जिसका निर्णय लंबित है. इस बीच हाई कोर्ट पटना के द्वारा डीएम लखीसराय को आदेश दिया गया कि तत्काल स्टे इस बात पर दिया है कि 80 दिनों के अंदर मुकदमा पर कार्रवाई करे.
डीएलपी एंड क्लब उच्च न्यायलय के आदेश के आलोक में डीएम के न्यायलय में अतिक्रमण बाद संख्या 4/18 डीएलपी एंड क्लब बनाम राज्य सरकार के विरुद्ध अपील अंदर धारा 11 बिहार लोक भूमि अतिक्रमण एक्ट के तहत दायर किया गया. हाई कोर्ट के जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है. तब तक कोई कार्रवाई की गयी तो न्यायलय का अवमानना माना जायेगाा. कहने का तात्पर्य यह है कि डीएलपी एंड क्लब केआरके उच्च विद्यालय का भाड़ेदार है न कि अतिक्रमणकारी.

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