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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपितों को 25 व 30 वर्ष का सश्रम कारावास

पॉक्सो एक्ट के दो आरोपितों को 25 व 30 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है.

लखीसराय. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के विद्वान न्यायाधीश श्वेता वर्मा ने पॉक्सो एक्ट के दो आरोपितों को 25 व 30 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही दोनों आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोनों को छह महीना अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है. बचाव पक्ष एवं सरकारी वकील के जिला के बाद सभी गवाहों का अवलोकन करने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने पीरीबाजार थाना क्षेत्र निवासी शकुनी यादव के 29 वर्षीय पुत्र मनोज यादव को दोषी पाते हुए 30 वर्ष की सजा सुनायी है व कहा गया कि जेल में काट चुके दोनों को सजा के दिनों में समाहित किया जायेगा. मनोज यादव पर गांव की ही एक नाबालिग के साथ सन 2020 में दुष्कर्म का आरोप है, जिनके खिलाफ महिला थाना लखीसराय में 27/20 के तहत मामला दर्ज है. वहीं दूसरा आरोपी कजरा थाना क्षेत्र के शिवघना निवासी स्व मुनिलाल तांती के पुत्र प्रकाश तांती उर्फ रीजय तांती को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया गया. सभी गवाहों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने प्रकाश को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इस पर 2021 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, जिसके खिलाफ महिला थाना में 13/21 के तहत मामला दर्ज है. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक गुप्तेश्वर सिंह पिछले चार सालों से सरकार के पक्ष में बात रख रहे थे. वहीं बचाव पक्ष के प्रकाश तांती के पक्ष में अधिवक्ता रविबिलोचन वर्मा एवं मनोज यादव के पक्ष में अधिवक्ता संदीप कुमार अपनी-अपनी दलील पेश कर रहे थे.

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