हत्या के दो अभियुक्त को आजीवन कारावास

लखीसराय : गुरुवार को लखीसराय व्यवहार न्यायालय के एडीजे पंचम केके अग्रवाल ने हलसी थाना कांड संख्या 98/13 के तहत एक युवक की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जज ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 15, 2015 9:28 AM

लखीसराय : गुरुवार को लखीसराय व्यवहार न्यायालय के एडीजे पंचम केके अग्रवाल ने हलसी थाना कांड संख्या 98/13 के तहत एक युवक की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जज ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

व्यवहार न्यायालय के प्रभारी लोक अभियोजक मो फारूख आलम ने बताया कि 24 सितंबर 2013 को हलसी थाना क्षेत्र के सलौंजा बहियार से एक युवक का शव बरामद किया गया था. इसके बाद मृतक विक्रम कुमार के पिता दिनेश साव के बयान पर हलसी थाना में कांड संख्या 98/13 दर्ज की गयी थी. इसमें सूचक ने लिखा था कि अभियुक्त सह आर्मी जवान विजय कुमार साव उर्फ जख्खा एवं राजाराम साव दोनों नवीनगर निवासी 24 सितंबर को घर से उनके बेटे विक्रम को बुला कर ले गये. धारदार हथियार से हत्या कर उसके शव को सलौंजा स्थित बहियार में फेंक दिया. मो फारूख ने बताया कि हत्या का कारण विजय साव की बहन सोनी कुमारी से मृतक का प्रेम प्रसंग बताया गया था. उन्होंने बताया अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह तथा अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक नरेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की.

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