एक वर्ष कारावास की सजा
एक वर्ष कारावास की सजा जमुई . एसडीजेएम ललन कुमार ने खैरा थाना क्षेत्र के दाबिल निवासी उदय राम को अपनी पत्नी रेणु देवी के साथ दहेज के लिए मारपीट करने को लेकर एक वर्ष कारावास की सजा और छह हजार रूपया जुर्माना का प्रावधान किया है. साथ ही जुर्माना नहीं देने पर दो माह […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 28, 2015 7:23 PM
एक वर्ष कारावास की सजा जमुई . एसडीजेएम ललन कुमार ने खैरा थाना क्षेत्र के दाबिल निवासी उदय राम को अपनी पत्नी रेणु देवी के साथ दहेज के लिए मारपीट करने को लेकर एक वर्ष कारावास की सजा और छह हजार रूपया जुर्माना का प्रावधान किया है. साथ ही जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है.
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