दत्तक ग्रहण अभियान के तहत उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन
दत्तक ग्रहण अभियान के तहत उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन फोटो : 11(कार्यशाला में भाग लेते डीएम डाॅ कौशल किशोर व अन्य)जमुई : जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से मंगलवार को समाहरणालय संवाद कक्ष में दत्तक ग्रहण अभियान के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते […]
दत्तक ग्रहण अभियान के तहत उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन फोटो : 11(कार्यशाला में भाग लेते डीएम डाॅ कौशल किशोर व अन्य)जमुई : जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से मंगलवार को समाहरणालय संवाद कक्ष में दत्तक ग्रहण अभियान के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए डीएम डाॅ कौशल किशोर ने बताया कि बच्चे हमेशा विधिवत रूप से परिवार न्यायालय से ही गोद ले. उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 के किसी भी समुदाय के दंपत्ति बच्चा गोद ले सकते है. इस अधिनियम के तहत बच्चा गोद लेने पर उसे पूर्ण अधिकार मिलता है. नर्सिग होम,अस्पताल या अन्य माध्यम से बच्चा ना तो गोद ले और ना ही इसकी कोशिश करें,यह कानूनन जुर्म है. डीएम श्री किशोर ने कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए दंपत्ति का जन्म प्रमाणपत्र,विवाह प्रमाण पत्र,संपत्ति का विवरण,आवासीय प्रमाण पत्र आदि आवश्यक है.