लखीसराय: केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को एसडीजेएम कोर्ट प्रथम श्रेणी में पेश होकर स्थायी जमानत के लिए अरजी दी. इसके बाद छह हजार एक रुपये के मुचलके जमा करने के बाद उन्हें जमानत दी गयी.
इस बाबत अपीलय अधिवक्ता रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान गोपनीयता भंग करने की खबर को लेकर आचार संहिता का मामला बड़हिया थाना कांड संख्या 193/15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मंत्री को छह हजार एक रुपये के मुचलके की राशि जमा करने के बाद कोर्ट से स्थायी जमानत दी गयी. साथ में एक स्थानीय पत्रकार पर भी आचार संहिता का मामला दर्ज था. उन्होंने भी जमानत की याचिका दायर की थी.