बंदियों के रिमांड को ले अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति

जिला विधिक प्राधिकार लखीसराय ने की पहल लखीसराय : काननूी पहल से अनजान बंदियों की मदद करने के लिए जिला विधिक प्राधिकार लखीसराय द्वारा लखीसराय स्थित सभी न्यायालयों में रिमांड अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है. उक्त बातें प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय त्रिभुवन नाथ ने एक प्रेस वार्ता के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 21, 2016 4:14 AM

जिला विधिक प्राधिकार लखीसराय ने की पहल

लखीसराय : काननूी पहल से अनजान बंदियों की मदद करने के लिए जिला विधिक प्राधिकार लखीसराय द्वारा लखीसराय स्थित सभी न्यायालयों में रिमांड अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है. उक्त बातें प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय त्रिभुवन नाथ ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही. उन्होंने बताया कि रिमांड अधिवक्ता जेल जाने के वक्त बंदियों को उनके अधिकार और कानूनी लाभ की जानकारी देंगे. साथ ही उन्हें जेल से बाहर कैसे लाया जा सकता है
इसकी भी जानकारी देंगे. रिमांड अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित रहने से बंदियों पर होने वाले पुलिसिया अत्याचार में कमी आयेगी. इसके अलावा वैसे बंदी जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है और जिनके परिवार उपस्थित हैं और अपनी सहायता करने में असमर्थ हैं, उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी. उन्होंने बताया कि सभी न्यायालयों में रिमांड अधिवक्ता न्यायिक कार्य का निष्पादन करेंगे.
नियुक्त किये गये अधिवक्ता
सीजेएम प्रथम में अधिवक्ता रमेश कुमार त्रिपाठी, सीजेएम तृतीय में रजनीश कुमार, डीजे न्यायालय में कुमारी बबीता, पोस्को,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं एसडीजेएम में रोहनी दास, रेलवे कोर्ट किऊल में भरत कुमार यादव, एसीजेएम द्वितीय राजकुमार यादव, एसीजे तृतीय में बासुकीनंदन सिंह, सीजेएम बड़हिया शिवेश कुमार, एसडीजेएम संजय सुमन भारती, एसीजेएम द्वितीय विजय कुमार तथा एसीजेएम तृतीय में यतेंद्र सिंह को रिमांड अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

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