लखीसराय : शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक के न्यायालय में विचारण के उपरांत सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 138/11 के तहत संजय सिंह हत्याकांड में नामजद कार्यानंद सिंह को दोषी करार दिया गया है. इस संबंध में सिविल कोर्ट लखीसराय के लोक अभियोजक यदुनंदन महतो ने बताया कि उक्त मामले में 25 […]
लखीसराय : शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक के न्यायालय में विचारण के उपरांत सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 138/11 के तहत संजय सिंह हत्याकांड में नामजद कार्यानंद सिंह को दोषी करार दिया गया है. इस संबंध में सिविल कोर्ट लखीसराय के लोक अभियोजक यदुनंदन महतो ने बताया कि उक्त मामले में 25 नवंबर को सजा सुनायी जायेगी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में 27 अगस्त को मानो रामपुर गांव में संजय सिंह की गोली मार कर उस समय हत्या कर दी गयी थी जब वे अपने घर के बगल में परिवार व बच्चों के साथ सोये हुए थे. हत्या के बाद संजय सिंह की पत्नी नीलू देवी के बयान पर सूर्यगढ़ा थाना में कांड संख्या 138/11 दर्ज किया गया. इसमें मानो गांव के ही कार्यानंद सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था.
संजय सिंह हत्याकांड…
जिसका सेशन केस नंबर 29/15 के तहत शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश मदन मोहन कौशिक की अदालत में विचारण के बाद कार्यानंद सिंह को हत्याकांड का दोषी करार दिया गया. उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेश सिंह पैरवी कर रहे थे. जबकि अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक यदुनंदन महतो पैरवी कर रहे थे.
25 नवंबर को सुनायी जायेगी सजा