होल्डिंग टैक्स ब्याज में एक से माफी

योजना लागू . वार्ड पार्षदों ने जताया हर्ष बिहार न्यायपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 01 फरवरी 2017 से प्रभावी हो जायेगी व 31 मार्च 2017 तक ब्याज माफी योजना लागू रहेगी़ लखीसराय : बिहार न्यायपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2017 के लागू होने पर वार्ड पार्षदों ने खुशी जाहिर की है़ इस योजना के तहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 29, 2017 4:03 AM

योजना लागू . वार्ड पार्षदों ने जताया हर्ष

बिहार न्यायपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 01 फरवरी 2017 से प्रभावी हो जायेगी व 31 मार्च 2017 तक ब्याज माफी योजना लागू रहेगी़
लखीसराय : बिहार न्यायपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2017 के लागू होने पर वार्ड पार्षदों ने खुशी जाहिर की है़ इस योजना के तहत शहरवासियों को ब्याज व शास्ति में छूट मिलेगी़ इस योजना के तहत निर्धारित संपत्ति स्वामी को 31 मार्च 2013 तक के बकाया पर देय ब्याज में माफी मिलेगी़ इसके साथ ही अनिर्धारित संपत्ति स्वामी जिन्होंने अपनी संपत्ति कर का निर्धारण व भुगतान अभी तक नहीं किया गया है उनके लिए भी 31 मार्च 2013 तक के बकाया पर माफी दिये जाने का प्रावधान बनाया गया है़
इसमें दो हजार रुपये आवासीय संपत्ति व पांच हजार रुपये गैर अवासीय संपत्ति कर छूट दी गयी है़ यह योजना 01 फरवरी 2017 से प्रभावी हो जायेगी व 31 मार्च 2017 तक ब्याज माफी योजना लागू रहेगी़ योजना को लेकर वार्ड पार्षद गौतम कुमार, जॉन मिल्टन पासवान, सुनील कुमार, साधना देवी आदि ने खुशी जाहिर की़ वार्ड पार्षद गौतम कुमार ने बताया कि नगर परिषद बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर भेजा गया था़ उ न्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स की माफी की मांग पूर्व से की जा रही थी़ इसमें नगर परिषद के राजस्व के साथ-साथ होल्डिंग टैक्स दाता को भी काफी सहूलियत मिलेगी़
क्या कहते हैं पदाधिकारी
इधर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में 20 हजार 644 टैक्सधारी है़ इसमें 60 प्रतिशत लोगों के यहां लंबे समय से होल्डिंग टैक्स का राशि बकाया है़ ब्याज माफी से ऐसे टैक्सधारी को सहूलियत मिलेगी.

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