हत्या मामले में आरोपी दोषी करार, 24 को सुनायी जायेगी सजा
कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के मामले में एक मात्र आरोपी को दोषी करार देते हुए आगामी 24 अगस्त को सजा सुनाने की बात कही है.
लखीसराय. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरेंद्र कुमार यादव की कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के मामले में एक मात्र आरोपी को दोषी करार देते हुए आगामी 24 अगस्त को सजा सुनाने की बात कही है. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार मंडल ने बताया कि किऊल थाना कांड संख्या 78/21 तथा सेशन 52/22 में कोर्ट हत्यारोपी प्रह्लाद मांझी को मामले में दोषी करार दिया है तथा आगामी 24 अगस्त को सजा सुनाने की बात कही है. उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि घटना के सूचक सह नरसूडीह निवासी बानो मांझी का पुत्र फंटू मांझी के अनुसार विगत चार अगस्त 2021 को उसके पिता बानो मांझी मोहनकुंडी नदी किनारे गाय चराने के लिए गये थे. इसी दौरान दिन के 10:45 बजे गांव के कुछ बच्चे शोर मचाते हुए गांव आये और बताया कि बानो मांझी को प्रह्लाद मांझी लाठी से मार दिया और डगरा आहर में फेंक दिया. जिसे सुनने के बाद गांव के लोगों के साथ वह भी देखने गया तो प्रह्लाद मांझी लाठी लेकर भाग रहा था. वहीं उसने अपने पिता को गिरा अवस्था में देखा, जिनका सिर फटा हुआ था और शरीर खून से लथपथ था. उन्हें जीवित समझकर प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एपीपी मंडल ने बताया कि मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. जिसमें विचारण के बाद न्यायालय ने प्रह्राद मांझी को दोषी करार दिया. मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष से दिनेश कुमार मंडल व अभियुक्त पक्ष से अधिवक्ता रामानुज शर्मा ने बहस में हिस्सा लिया.
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