लखीसराय. शहर में नये-नये मकान का निर्माण कराया जा रहा है. मकान निर्माण कराने से पहले मकान का नक्शा बनाकर उसे नप कार्यालय से स्वीकृत कराना पड़ता है लेकिन कई मकान मालिक के द्वारा बिना नक्शा स्वीकृत कराये मकान का निर्माण करना शुरू कर देते है, जिससे कि उन्हें कभी कभी परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है. नप अधिनियम के तहत बिना नक्शा पास के मकान मालिक से 10 लाख रुपये तक जुर्माना वसूली की जा सकती है, इसके साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज भी किया जा सकता है. कई मकान निर्माण कराने वाले गलत लोगों या बिचौलियों के चक्कर में मोटी रकम गवां बैठते है और उन्हें नगर परिषद कार्यालय का चक्कर भी काटना पड़ता है. ऐसे में नप अधिकृत नगर परिषद कर्मी की भी बदनामी होती है.
बिना नक्शा स्वीकृत के मकान निर्माण को लेकर नप ईओ अमित कुमार सख्त कदम उठाया है. नप ईओ अमित कुमार ने बताया कि शहर को तीन जोन में बांटकर तीन कर संग्रहकर्ताओं को 11-11 वार्ड में बिना नक्शा स्वीकृत के मकान निर्माण कराने वाले की सूची बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. संग्रहकर्ताओं द्वारा सूची के अनुसार ही बिना नक्शा स्वीकृत के मकान मालिक पर सख्त कारवाई की जायेगी.नप कार्यालय में तीन कर्मियों को नक्शा बनाने एवं पास कराने का है जिम्मा
नप कार्यालय में नक्शा बनाने एवं उसे पास करने के लिए कार्यालय के तीन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. नक्शा बनाने के लिए कार्यालय द्वारा ई-दिलखुश कुमार, प्रधान लिपिक अवध कुमार एवं सफाई पर्यवेक्षक जितेंद्र रावत को अधिकृत किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है