सीएम प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण के लिए एक अगस्त से करें अप्लाई

'मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना' के दूसरे चरण की शुरुआत जागरूकता अभियान के साथ किया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 29, 2024 6:33 PM

लखीसराय. बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही महत्वाकांक्षी ”मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” के दूसरे चरण की शुरुआत जागरूकता अभियान के साथ किया गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों से प्रखंड मुख्यालयों तक यात्रियों के लिए सुगम बस सेवा प्रदान करना है. साथ ही इससे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर भी मिलेगा. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि ने बताया कि योजना के तहत जिले के सदर प्रखंड को छोड़ अन्य सभी प्रखंडों में सात-सात बस खरीदे जाने का लक्ष्य है. इस तरह लखीसराय जिले के लिए 42 बस की खरीदारी निर्धारित है. आवेदन के आधार पर लाभार्थियों को चुना जायेगा, जिन्हें सरकार की ओर से बस की खरीद पर पांच लाख रुपए का अनुदान दिया जायेगा. डीटीओ ने बताया कि इस योजना के तहत इच्छुक आवेदक एक से 25 अगस्त तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है. योजना के पहले चरण में कोई भी लाभुक इस योजना का फायदा नहीं उठा पाया. इस योजना के तहत 31 जुलाई तक विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सकें. एक से 25 अगस्त तक इच्छुक लोग विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. 27 अगस्त तक डीटीओ द्वारा प्रखंड एवं कोटिवार प्राप्त आवेदन के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी. 29 अगस्त को डीएम के नेतृत्व में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जायेगा. दो सितंबर को सूची प्रकाशित की जायेगी. सूची के आधार पर तीन दिनों के अंदर लोग दावा-आपत्ति दाखिल कर सकेंगे. पांच सितंबर को फाइनल सूची प्रकाशित की जायेगी और 6 से 10 सितंबर तक डीटीओ द्वारा चयनित लाभुकों को चयन-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. वाहन खरीद के बाद लाभुकों को डीटीओ कार्यालय में कागजात जमा कराने होंगे. इसके सात दिनों के अंदर सीएफएमएस के जरिये उनके बैंक खाते में अनुदान राशि भेज दिया जायेगा. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा डीएम रजनीकांत को निर्देशित पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रखंड से दो अनुसूचित जाति, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय और एक सामान्य वर्ग के लाभुकों का चयन किया जायेगा. अगर किसी प्रखंड में अनुसूचित जनजाति के एक हजार से अधिक जनसंख्या की उपलब्धता हो तो वहां से इस वर्ग के भी एक लाभुक का चयन करने का निर्देश इस योजना में शामिल है.

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