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सड़क निर्माण में अनियमितता: बिना प्राक्कलन बोर्ड लगाये निर्माण कार्य शुरू

तुमनी गांव को जाने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर थी, जिसके कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है.

पीरीबाजार. क्षेत्र अंतर्गत पीरीबाजार लहसोरवा पहुंचपथ से तुमनी गांव को जाने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर थी, जिसके कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. वहीं कुछ दिन पूर्व उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया साथ ही निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी प्राक्कलन का बोर्ड नहीं लगाया गया है. कार्य स्थल पर प्राक्कलन से संबंधित बोर्ड नहीं लगाये जाने की वजह से लोगों को संबंधित योजना की जानकारी नहीं हो पा रही है, ऐसे में संवेदक मनमाने तरीके से कार्य को अंजाम देते हैं. लोगों ने बताया कि कार्य से पूर्व बोर्ड लग जाने की स्थिति में लोग वहां हो रहे कार्यों की गुणवत्ता सहित अन्य चीजों को देखने लगते हैं, इससे बचने के लिए संवेदक द्वारा कार्य से पूर्व योजना का बोर्ड नहीं लगाया जाता है. जबकि प्रावधान के मुताबिक कार्य शुरू करने से पूर्व योजना स्थल पर बोर्ड लगाना अति आवश्यक समझा जाता है. प्राक्कलन बोर्ड में निर्माण से संबंधित सारी जानकारी देनी होती है. वहीं इन सब मामलों को दरकिनार करते हुए संवेदक नियम कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं. साथ ही बता दें कि उक्त सड़क के निर्माण की बात लंबे समय से चल रही थी. लखीसराय के पूर्व डीएम अमरेंद्र कुमार ने उक्त सड़क का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद लोगों में सड़क निर्माण की आस जगी थी कि जल्द ही लोगों को जर्जर सड़क से मुक्ति मिलेगी.

उच्च न्यायालय में चल रहा है मामला

बता दें कि तुमनी जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा निजी है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है. वहीं मामला उच्चतम न्यायालय में लंबे समय से लंबित है. बता दें कि उक्त जमीन का विवाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. इसके बावजूद भी उक्त सड़क में अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे जारी किया गया है. वहीं मामले को लेकर सूर्यगढ़ा सीओ स्वतंत्र कुमार ने कहा कि हमें याद नहीं रहता कि किस-किस का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है और किस-किस का नहीं, बहुत सारे अनापत्ति प्रमाण पत्र देने होते हैं.

वहीं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता आरती कुमारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संवेदक को कहकर बोर्ड लगाया जायेगा, साथ ही उच्च न्यायालय में लंबित मामले को लेकर कहां कि जिलाधिकारी द्वारा आदेश है कि विवादित जमीन को छोड़कर सड़क का निर्माण करवाया जाय.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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