लखीसराय. व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश शुभनंदन झा ने बुधवार को जाली नोट कारोबार के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को मामले में दोषी करार दिया है. झारखंड के धनबाद निवासी अर्जुन बांसफोड़ा को झाझा रेलवे स्टेशन के पार्किंग से किऊल आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने 18 मार्च 2022 को दो लाख 63 हजार के जाली नोट एवं विभिन्न बैंक के एटीएम व कई कंपनी के सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसके खिलाफ झाझा रेलवे स्टेशन पर 19 मार्च 2022 को मामला दर्ज कराया गया था. अपर लोक अभियोजक (एपीपी) हरेराम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने मामले में अर्जुन बांसफोड़ा को दोषी पाया है. आगामी 18 दिसंबर को उसे सजा सुनायी जायेगी. मामले में बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह उर्फ शशि सिंह ने कोर्ट में जिरह की.
शराब के नशे में मारपीट करने व रंगदारी मांगने वाला युवक गिरफ्तार
लखीसराय. शहर के धर्मरायचक निवासी साधु मंडल के पुत्र राकेश को नशे की हालत में मारपीट करने व रंगदारी मांगने के आरोप में टाउन थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. टाउन थानाध्यक्ष सुनील कुमार सहनी ने बताया कि मोहल्ले के ही संवेदक प्रवीण कुमार ने एक आवेदन दिया था. इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है