विधिक जागरूकता शिविर में पीड़ितों को दी गयी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजू कुमार के निर्देशानुसार दो जून को मेदनीचौकी थाना अंतर्गत खावा गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
मेदनीचौकी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजू कुमार के निर्देशानुसार दो जून को मेदनीचौकी थाना अंतर्गत खावा गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का संचालन पैनल अधिवक्ता सदन प्रसाद महतो ने किया. उन्होंने बताया कि प्रतिकर योजना 2014 के अनुरूप तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को घटना की जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर एक लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा, तथा उक्त भुगतान के दो माह के अंदर शेष दो लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा. वहीं 40 वर्ष या उससे कम उम्र के व्यक्ति को तीन लाख, 40 से 60 वर्ष आयु के व्यक्ति को दो लाख एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को एक लाख प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जायेगा. मानव तस्करी, मानव दुर्व्यहार एवं अपहरण के मामले में 50 हजार रुपये दी जायेगी. बिहार पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 के तहत अल्पसंख्यकों का शारीरिक शोषण के मामले में तीन लाख से पांच लाख रुपये दी जायेगी. शिविर में मौके पर मुकेश कुमार, ज्योतिष कुमार, लखन महतो, पारो मिस्त्री, अंग्रेज महतो आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है