सूर्यगढ़ा. स्थानीय थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव की रहने वाली एक अपहृता शुक्रवार को सूर्यगढ़ा थाना पहुंचकर स्वयं पुलिस के समक्ष उपस्थित हुई. पुलिस द्वारा अपहृत का बीएनएसएस की धारा 180 के तहत बयान दर्ज किया गया. सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष भगवान राम ने बताया कि अलीनगर गांव से 10 जुलाई 2024 को एक नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले को लेकर किशोरी के मामा द्वारा सूर्यगढ़ा में कांड संख्या 222/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें अलीनगर गांव के नारायण पासवान के पुत्र आशीष कुमार पर किशोरी को बहला-फुसलाकर कर गलत नीयत से अपहरण का आरोप लगाया गया है. आशीष के पिता नारायण महतो एवं भाई दिलीप पासवान को भी मामले में नामजद किया गया है. मामले के एक आरोपी दिलीप पासवान पुलिस की हिरासत में है. मामले को लेकर दिलीप पासवान ने बताया कि लड़का एवं लड़की की मुंगेर कोर्ट में शादी हो चुकी है. पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है. मामले का अनुसंधान करते एएसआइ मणिकांत यादव ने बताया कि शनिवार को अपहृता का कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 183 का बयान दर्ज कराया गया जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है