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मंडलकारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की रूपरेखा विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

लखीसराय. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष व सचिव के निर्देशानुसार मंडलकारा लखीसराय में पारा विधिक स्वयंसेवक की भूमिका एवं नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की रूपरेखा विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. आयोजित शिविर की अध्यक्षता सहायक जेलर मुकुंद माधव त्रिवेदी ने की. शिविर में मुख्य वक्ता प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सितेश सुधांशु ने कहा कि पाराविधिक स्वयंसेवक पीड़ित पक्ष एवं न्यायालय के बीच की कड़ी है, जिनका कार्य पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में सहायता करना है. उन्होंने कहा कि वैसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक मामला दाखिल करना है, प्रतिवाद करना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए हकदार होगा, यदि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, मनुष्य या भिखारी में अवैध व्यापार करने वाला हो, महिला या बच्चा हो, विपत्ति, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा ,भूकंप, औद्योगिक विपत्ति का पीड़ित व्यक्ति हो, औद्योगिक कर्मकार हो, अनैतिक व्यापार से पीड़ित हो, बंदी हो, डेढ़ लाख रुपये वार्षिक से कम आय वाला व्यक्ति हो वह निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है. सहायक जेलर ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मंडलकारा के कई बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त हुई है, जिसमें मंडलकारा के पlराविधिक स्वयंसेवक जयप्रकाश सिंह की भूमिका सराहनीय है. उन्होंने यह भी कहा कि बंदी से प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है एवं मंडलकारा अधीक्षक के माध्यम से शीघ्रता से कार्रवाई के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय भेजा जाता है. शिविर में कई बंदी उपस्थित थे, जिन्होंने विधिक जागरूकता शिविर में अपनी बातें रखें एवं समस्याओं का समाधान पाया.

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